रांचीः राज्य में लगातार बढ़ रहे कोरोना महामारी के संक्रमण के मद्देनजर रांची व्यवहार न्यायालय में न्यायिक मामलों की फिजिकल सुनवाई पर एक बार फिर से रोक लगा दी गई है. रांची व्यवहार न्यायालय में 22 अप्रैल तक न्यायिक मामलों की फिजिकल सुनवाई नहीं होगी. इसको लेकर बुधवार को प्रधान न्याययुक्त नवनीत कुमार ने आदेश जारी कर दिया है.
22 अप्रैल तक रांची सिविल कोर्ट में नहीं होगी फिजिकल सुनवाई, आदेश जारी
22 अप्रैल तक रांची व्यवहार न्यायालय में फिजिकल सुनवाई पर रोक लगा दी गई है. प्रधान न्याययुक्त ने इस बाबत आदेश जारी किया है. कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से यह निर्णय लिया गया है.
आपको बता दें कि इससे पहले भी रांची सिविल कोर्ट में हो रहे फिजिकल सुनवाई पर 7 अप्रैल तक रोक लगा दी गयी थी. जिस कारण अदालत में सभी मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो रही थी. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई के आदेश को बरकरार रखते हुए इसकी अवधि को बढ़ाते हुए 22 अप्रैल कर दी गई है. इस संबंध में सभी अधिवक्ताओं को सूचना दे दी गई है.
रांची व्यवहार न्यायालय के प्रधान न्याययुक्त नवनीत कुमार के हस्ताक्षर से जारी पत्र में रांची व्यवहार न्यायालय में 22 अप्रैल तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई होगी. राज्य में लगातार बढ़ रहे कोरोना महामारी के संक्रमण के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है.