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सातवीं से दसवीं JPSC परीक्षा में उम्र सीमा में छूट की मांग वाली याचिका वापस, जानिए क्यों ?

जेपीएससी की ओर से सातवीं से दसवीं तक की सिविल सर्विस परीक्षा (Civil Service Exam) में उम्र सीमा की छूट की मांग को लेकर प्रभात कुमार और अन्य ने अदालत में याचिका दायर की थी. लेकिन प्रार्थी ने अब प्रारंभिक परीक्षा पीटी होने के बाद याचिका वापस ले ली है.

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झारखंड हाई कोर्ट

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Published : Sep 20, 2021, 4:37 PM IST

Updated : Sep 20, 2021, 4:51 PM IST

रांची:झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) द्वारा सातवीं से दसवीं तक की सिविल सर्विस परीक्षा (Civil Service Exam) में उम्र सीमा की छूट की मांग को लेकर याचिका दायर की गई थी. लेकिन अब प्रारंभिक परीक्षा पीटी होने के बाद प्रार्थी ने याचिका वापस ले ली है. झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश डॉक्टर एसएन पाठक की अदालत में मामले पर सुनवाई हुई. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की गई.

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सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि अब पीटी परीक्षा हो गई है. ऐसे में हमें उम्र सीमा में छूट के लाभ जो मिलना चाहिए था वह नहीं मिल सकेगा और अब परीक्षा भी वह नहीं दे सकेंगे. इसलिए उन्होंने अदालत से याचिका वापसी का आग्रह किया. अदालत ने उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए याचिका को वापसी के साथ खारिज कर दिया है. अदालत में जानकारी दी गई कि सुप्रीम कोर्ट में इससे संबंधित मामला लंबित है. 19 सितंबर को जेपीएससी पीटी परीक्षा संपन्न हो गई है. इस मामले में प्रभात कुमार और अन्य ने अदालत में याचिका दायर कर उम्र सीमा में छूट की मांग की थी. उसी याचिका पर सुनवाई हुई.

जानकारी देते अधिवक्ता

उम्र सीमा घटाने की मांग को लेकर याचिका दायर

झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं सिविल सेवा परीक्षा में अधिकतम उम्र सीमा 2011 के बजाय 2016 कर दिया है. इसी का विरोध किया जा रहा था और इसी उम्र सीमा को घटाने को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. लोक सेवा आयोग द्वारा उम्र सीमा निर्धारित किए जाने के कारण कई अभ्यर्थी परीक्षा से वंचित रह जाएंगे. उनका कहना था कि छठी जेपीएससी अभी समाप्त हुई है, इसलिए उस समय से उम्र सीमा का निर्धारण किया जाना चाहिए. सरकार का कहना था नियम में बार-बार बदलाव नहीं किया जा सकता है. जिस पर हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने याचिका को खारिज कर दिया था. उसके बाद हाई कोर्ट की डबल बेंच में एलपीए याचिका दायर की गई. जिस पर अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए एकल पीठ के आदेश को सही मानते हुए याचिका को खारिज कर दिया है.

Last Updated : Sep 20, 2021, 4:51 PM IST

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