रांचीः पश्चिम बंगाल के कोलकाता में 46 लाख कैश के साथ पकड़े गये कांग्रेस के तीन विधायकों इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोंगाड़ी के मामले में रांची में किये गये जीरो एफआइआर को कोलकाता ट्रांसफर के खिलाफ दाखिल याचिका की सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट में हुई. अदालत ने मामले में सभी को सुनने के उपरांत इस मामले की सुनवाई के लिए शुक्रवार की तिथि निर्धारित की है(hearing in mla petition on friday). अब देखना अहम होगा कि शुक्रवार को अदालत से क्या आदेश आता है.
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झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश द्विवेदी की अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत किसी भी तरह का आदेश पारित नहीं किया है. शुक्रवार को फिर मामले की सुनवाई की तिथि निर्धारित की है. अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार ने बताया कि कोर्ट ने इस संबंध में गुरुवार को कोई आदेश पारित नहीं किया है. शुक्रवार को कोर्ट मामले में आदेश पारित करेगा. अपर महाधिवक्ता ने बताया कि इन 3 विधायकों के खिलाफ रांची में जीरो एफआइआर हुआ था, जिसे कोलकाता ट्रांसफर कर दिया गया था. विधायकों ने इसे कोलकाता भेजे जाने को निरस्त करने की मांग अदालत से की है. नोट के साथ पकड़े गए तीनों विधायकों का कहना है कि झारखंड में जांच होनी चाहिए, कोलकाता में इसकी जांच नहीं होनी चाहिए.
बता दें कि इन तीनों विधायकों के खिलाफ कांग्रेस विधायक अनूप सिंह की ओर से जीरो एफआइआर दर्ज कराई गई है. इसे कोलकाता ट्रांसफर कर दिया गया है. इन तीन विधायकों की बेल पर सुनवाई करते हुए कोलकाता हाइ कोर्ट ने कोलकाता पुलिस को 10 नवंबर को जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा है. उक्त तीनों विधायकों को 46 लाख कैश के साथ 30 जुलाई को पश्चिम बंगाल के हावड़ा में कोलकाता पुलिस ने पकड़ा था. कोलकाता हाई कोर्ट ने उन्हें पूर्व में जमानत दे दी है.