झारखंड

jharkhand

ETV Bharat / city

एमएलए कैश कांडः आरोपी विधायकों की याचिका पर शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट में फिर होगी सुनवाई

कैश कांड में फंसे तीनों विधायकों की याचिका पर(petition of accused MLA in cash scandal) झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने सभी को सुनने के बाद सुनवाई शुक्रवार तक के लिए टाल दी.

Etv Bharat
Etv Bharat

By

Published : Oct 13, 2022, 8:40 PM IST

रांचीः पश्चिम बंगाल के कोलकाता में 46 लाख कैश के साथ पकड़े गये कांग्रेस के तीन विधायकों इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोंगाड़ी के मामले में रांची में किये गये जीरो एफआइआर को कोलकाता ट्रांसफर के खिलाफ दाखिल याचिका की सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट में हुई. अदालत ने मामले में सभी को सुनने के उपरांत इस मामले की सुनवाई के लिए शुक्रवार की तिथि निर्धारित की है(hearing in mla petition on friday). अब देखना अहम होगा कि शुक्रवार को अदालत से क्या आदेश आता है.

ये भी पढ़ेंः एमएलए कैश कांडः विधायकों ने दलबदल से किया इनकार, फिजिकल सुनवाई की मांग

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश द्विवेदी की अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत किसी भी तरह का आदेश पारित नहीं किया है. शुक्रवार को फिर मामले की सुनवाई की तिथि निर्धारित की है. अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार ने बताया कि कोर्ट ने इस संबंध में गुरुवार को कोई आदेश पारित नहीं किया है. शुक्रवार को कोर्ट मामले में आदेश पारित करेगा. अपर महाधिवक्ता ने बताया कि इन 3 विधायकों के खिलाफ रांची में जीरो एफआइआर हुआ था, जिसे कोलकाता ट्रांसफर कर दिया गया था. विधायकों ने इसे कोलकाता भेजे जाने को निरस्त करने की मांग अदालत से की है. नोट के साथ पकड़े गए तीनों विधायकों का कहना है कि झारखंड में जांच होनी चाहिए, कोलकाता में इसकी जांच नहीं होनी चाहिए.

बता दें कि इन तीनों विधायकों के खिलाफ कांग्रेस विधायक अनूप सिंह की ओर से जीरो एफआइआर दर्ज कराई गई है. इसे कोलकाता ट्रांसफर कर दिया गया है. इन तीन विधायकों की बेल पर सुनवाई करते हुए कोलकाता हाइ कोर्ट ने कोलकाता पुलिस को 10 नवंबर को जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा है. उक्त तीनों विधायकों को 46 लाख कैश के साथ 30 जुलाई को पश्चिम बंगाल के हावड़ा में कोलकाता पुलिस ने पकड़ा था. कोलकाता हाई कोर्ट ने उन्हें पूर्व में जमानत दे दी है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details