रांची: रेलवे की ओर से नामकुम रेलवे स्टेशन के पास हरातू गांव में जमीन की मापी करके उसकी घेराबंदी करने के विरोध में दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षोंं को सुनने के बाद जमीन अधिग्रहण के मामले को जनहित का मामला मानने से इनकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया है.
जमीन अधिग्रहण मामले पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई, खारिज की जनहित याचिका - झारखंड में रेलवे का भूमि अधिग्रहण
रेलवे की ओर से जमीन की मापी करके उसकी घेराबंदी करने के विरोध में दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने दायर याचिका को खारिज कर दिया है.
झारखंड हाई कोर्ट
ये भी पढ़ें-अंधविश्वास! कोरोना को दैवीय प्रकोप मान महिलाएं कर रही हैं पूजा
याचिका खारिज
बता दें कि राजकिशोर महतो और अन्य ने झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. उस याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया है.