रांचीः झारखंड सरकार की ओर से 25 मई तक के लिए बढ़ाए गए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के लिए दिए गए गाइडलाइंस जिसमें ई-पास लेने का प्रावधान किया गया है जो 16 मई से लागू होना है. इसे झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई है. याचिका के माध्यम से अदालत से सरकार के दिए गए निर्देश में कुछ संशोधन करने की मांग की गई है. याचिकाकर्ता राजन कुमार सिंह ने जनहित याचिका दायर की है. उन्होंने अपनी याचिका के माध्यम से अदालत से यह मांग की है कि झारखंड सरकार के 16 मई से लागू किए जाने वाले गाइडलाइंस में कुछ संशोधन किए जाएं.
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उनका कहना है कि, झारखंड सरकार ने गाड़ी से बाहर जाने के दौरान ई-पास लेने का निर्देश दिया है उसमें कुछ राहत दी जाए. उनका कहना है कि अगर किसी के घर में बच्चे का दूध खत्म हो जाता है और उसके अगल-बगल की दुकान में बच्चे का दूध नहीं मिलता है तो वह पहले ई-पास बनवाएगा या फिर दूध लेने जाएगा.