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झारखंड हाईकोर्ट में रघुवर कैबिनेट के 5 मंत्रियों के खिलाफ पीआइएल, एसीबी जांच की मांग

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Published : Jan 28, 2020, 3:13 PM IST

Updated : Jan 28, 2020, 9:27 PM IST

रघुवर सरकार के 5 कैबिनेट मंत्रियों के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है. जिसमें पूर्व मंत्रियों के खिलाफ एसीबी जांच कराने की मांग की गई है.

Petition filed in HC against 5 ministers of Raghubar cabinet
5 मंत्रियों के खिलाफ HC में याचिका दर्ज

रांचीः रघुवर कैबिनेट के 5 मंत्रियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में जनहित याचिका झारखंड हाईकोर्ट में दायर की गई है. याचिकाकर्ता ने इनलोगों पर 5 साल में अपने कार्यकाल के दौरान 200% से 1100 प्रतिशत तक आय में वृद्धि करने की बात कही है. याचिताकर्ता पंकज कुमार ने ACB से संपत्ति जांच कराने को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की है.

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2014 और 2019 के हलफनामा की कॉपियों में 2019 के हलफनामा कॉफी और कागजात उपलब्ध कराने की पंकज कुमार ने मांग की है. पहली बार विधायक और मंत्री बने पूर्व मंत्रियों की संपत्ति में 5 साल में यह 1000 % से अधिक बढ़ोतरी की जांच हो. वहीं मांग की है कि किन-किन अवैध स्रोतों से पांच मंत्रियों ने संपत्ति अर्जित की है. उनके स्रोत के भी अध्ययन रिपोर्ट कोर्ट में सौंपी जाी गई है. इसलिए पूरे मामले की एसीबी से जांच कराई जाए.

पूर्व मंत्री अमर कुमार बाउरी, पूर्व मंत्री रणधीर सिंह, पूर्व मंत्री नीरा यादव, पूर्व मंत्री लुईस मरांडी और पूर्व मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा की अवैध संपत्ति के लेकर झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है. इसके साथ ही पूरी संपत्ति की जांच का आधार पूर्व मंत्री बंधु तिर्की के केस को भी बनाया है.

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याचिका के माध्यम से कोर्ट को बताया गया है कि पूर्व मंत्री बंधु तिर्की 5 साल के कार्यकाल के दौरान उनकी संपत्ति में 132% संपति की बढ़ोतरी हुई थी और बंधु तिर्की को इस मामले में जेल का भी हवा खानी पड़ी थी. वर्तमान में पांचों मंत्रियों के खिलाफ 200% से 1100% की वृद्धि हुई है.

बता दें कि याचिकाकर्ता पंकज यादव ने झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर पांचों पूर्व मंत्रियों के खिलाफ एसीबी जांच कराने की मांग की है. इसी महीने पूर्व याचिकाकर्ता पंकज कुमार यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और अधिकारियों के खिलाफ मोमेंटम झारखंड मामले में एसीबी में एफ आई आर दर्ज करने के लिए आवेदन दिया था.

Last Updated : Jan 28, 2020, 9:27 PM IST

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