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झारखंड के लोगों ने साल 2004 में पहली बार देखा ईवीएम, बेहद रोचक है सफर - झारखंड विधानसभा चुनाव

झारखंड में ईवीएम का इस्तेमाल सबसे पहले 2004 लोकसभा चुनाव में हुआ था. ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को भी विवादों का सामना करना पड़ा. 2014 के लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद तो यहां तक कहा गया कि ईवीएम में छेड़छाड़ की वजह से ही बीजेपी की जीत हुई है, लेकिन कोई इस बात को प्रमाणित नहीं कर पाया कि ईवीएम में कैसे छेड़छाड़ हो सकता है. कम खर्च और कम समय में चुनावी प्रक्रिया को अंजाम तक पहुंचाने के लिए ईवीएम को लंबा सफर तय करना पड़ा है.

झारखंड विधानसभा चुनाव

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Published : Nov 16, 2019, 6:09 PM IST

रांची: बुलेट पर बैलेट भारी. एक दौर था जब चुनाव के वक्त इन चार शब्दों का खूब इस्तेमाल होता था. हालांकि, बैलेट से चुनाव कराने में पैसे के साथ-साथ समय की भी बर्बादी उठानी पड़ती थी. बैलेट के विकल्प के रूप में आए ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को भी विवादों का सामना करना पड़ा.

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2014 के लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद तो यहां तक कहा गया कि ईवीएम में छेड़छाड़ की वजह से ही बीजेपी की जीत हुई है, लेकिन कोई इस बात को प्रमाणित नहीं कर पाया कि ईवीएम में कैसे छेड़छाड़ हो सकता है. कम खर्च और कम समय में चुनावी प्रक्रिया को अंजाम तक पहुंचाने के लिए ईवीएम को लंबा सफर तय करना पड़ा है.

झारखंड के वोटरों का ईवीएम से वास्ता साल 2004 में हुआ. लोकसभा चुनाव के दौरान ईवीएम के जरिए अपने मताधिकार की ताकत महसूस की, लेकिन वोट प्रतिशत के मामले में बिहार से पीछे रहा था झारखंड. बिहार में 58.02 प्रतिशत वोटिंग हुई, जबकि झारखंड में 55.69 प्रतिशत. उस चुनाव में सबसे ज्यादा 91.77 प्रतिशत वोटिंग नागालैंड में हुई थी. इसके बावजूद ईवीएम को भारत की चुनावी प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा बनने के लिए लंबा सफर तय करना पड़ा.

सबसे पहले केरल में हुआ था ईवीएम का इस्तेमाल
आजादी के बाद पहली बार 1982 में ईवीएम का इस्तेमाल हुआ था. केरल के परावुर विधानसभा के 50 मतदान केंद्रों पर, लेकिन पहली परीक्षा में ही ईवीएम को विवादों से गुजरना पड़ा. चुनाव हारने वाले प्रत्याशी एसी जोस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट के जरिए दोबारा चुनाव कराने का आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट का तर्क था कि तब तक ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, जब तक इसको लेकर स्पष्ट कानून नहीं बन जाता. ईवीएम को कानूनी पहचान मिली साल 1988 मे जब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 में सेक्शन 61ए को जोड़ा गया. इसके बाद नवंबर 1998 में मध्यप्रदेश की पांच, राजस्थान की छह और दिल्ली की छह विधानसभा सीटों के लिए ईवीएम से वोटिंग हुई.

14वीं लोस चुनाव में सशक्त बनकर उभरा ईवीएम
साल 2004 में 14वीं लोकसभा चुनाव में ईवीएम का व्यापक स्तर पर पहली बार इस्तेमाल हुआ. राज्य बनने के बाद झारखंड के वोटरों ने भी पहली बार ईवीएम को देखा. 2004 में ईवीएम ने कम खर्च और समय की बचत कर झारखंड की चुनावी प्रणाली को रफ्तार दे दी. अब भारत में तमाम चुनाव ईवीएम के जरिए ही कराए जा रहे हैं.

कैसे काम करती है ईवीएम
ईवीएम दो हिस्सों में होती है. जिस मशीन पर वोटर अपना मत डालते हैं उसे बैलेटिंग यूनिट कहा जाता है. यह यूनिट ईवीएम के दूसरे हिस्से यानी कंट्रोल यूनिट से पांच मीटर लंबे केबल से जुड़ी होती है. कंट्रोल यूनिट को मतदान अधिकारी के पास रखा जाता है. मतदान संपन्न होने के बाद मतदान अधिकारी कंट्रोल यूनिट का जैसे ही क्लोज बटन दबाता है तो ईवीएम पूरी तरह से लॉक हो जाता है.

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ईवीएम के साथ क्यों जुड़ी वीवीपैट
पिछले लोकसभा चुनाव के बाद विपक्षी पार्टियों ने ईवीएम में छेड़छाड़ की आशंका जतायी थी. शिकायत की गई थी कि किसी पार्टी प्रत्याशी के नाम और चुनाव चिन्ह से जुड़ी बटन दबाने पर दूसरे प्रत्याशी के नाम के सामने वाली बटन के बगल में लगी बत्ती जलती है. इस शिकायत को दूर करने के लिए अब वीवीपैट यानी वोटर वेरिफाइड पेपर यूनिट ट्रेल लगाई गई.

इस मशीन के लगने से वोटर जब ईवीएम में किसी भी प्रत्याशी के नाम वाली बटन को दबाते हैं तब वीवीपैट मशीन पर संबंधित प्रत्याशी का नाम और चुनाव चिन्ह पर्ची पर प्रिंट होता है. इसे सात सेकेंड तक स्क्रीन पर देखा भी जा सकता है. यानी ईवीएम में छेड़छाड़ की कोई गुंजाईश नहीं होती है.

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64 से ज्यादा प्रत्याशी होने पर बैलेट का इस्तेमाल
अभी तक की व्यवस्था के मुताबिक एक ईवीएम पर 16 प्रत्याशियों के नाम अंकित होते हैं. एक कंट्रोल यूनिट से चार ईवीएम जोड़े जा सकते हैं. यानी एक मतदान केंद्र पर कुल 64 प्रत्याशी के नाम ईवीएम पर दर्ज हो सकते हैं. अगर इससे ज्यादा प्रत्याशी होंगे तब बैलेट से चुनाव की व्यवस्था करनी होगी.

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