रांची: झारखंड राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं का आम चुनाव वर्ष 2015 में हुआ था. पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानों के तहत 5 वर्षों की अवधि में यह संस्थाएं विघटित हो गई है. त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थानों के कार्य संचालन के लिए विभागीय अधिसूचना द्वारा गठन की तिथि से अधिकतम 6 महीने तक की अवधि के लिए कार्यकारी समिति का गठन किया गया था.
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कोविड-19 महामारी के कारण पंचायत चुनाव नहीं हो सका, जिसके बाद इन संस्थाओं को 6 महीने का एक्सटेंशन दिया गया था. वहीं 6 महीने की अवधि पूरा होने के बाद एक बार फिर चुनाव होने तक एक्सटेंशन दिया गया है. इससे संबंधित नोटिफिकेशन मंगलवार को जारी कर दिया गया है. राज्य के त्रिस्तरीय पंचायतों को दूसरी बार एक्सटेंशन दिया गया है, जो आगामी पंचायत चुनाव या 6 महीने के लिए मान्य होगा. इस बार उप मुखिया को भी अधिकार दिया गया है. ग्राम पंचायतों में मुखिया की अनुपस्थिति में उप मुखिया पूरा काम संभालेंगे, साथ में उनके पास वित्तीय शक्तियां भी होंगी. इसके साथ ही ग्राम प्रधान की ओर से गठित समिति चुनाव होने तक कार्य करेगी.
विकास कार्य पर लग गया था विराम