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Published : Jul 2, 2020, 12:46 AM IST

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घूस मांगने वाले अधिकारी को झारखंड हाई कोर्ट से मिली राहत, अदालत ने दिया बेल

रांची के सुखदेव नगर थाना के तत्कालीन एएसआई घूस लेने के मामले के आरोपी मिथिलेश प्रसाद को हाई कोर्ट से राहत मिली है. बता दें कि वह 18 मार्च से जेल में है. उसे 10-10 हजार के दो निजी मुचलके भरने और सुनवाई में सहयोग करने की शर्त पर जमानत दी गई है.

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झारखंड हाई कोर्ट

रांची: राजधानी रांची के सुखदेव नगर थाना के तत्कालीन एएसआई घूस लेने के मामले के आरोपी मिथिलेश प्रसाद को हाई कोर्ट से राहत मिली है. अदालत ने हिरासत की अवधि को देखते हुए जमानत की सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है. 10-10 हजार के दो निजी मुचलके भरने और सुनवाई में सहयोग करने की शर्त पर जमानत दी गई है.

जानकारी देते अधिवक्ता
हिरासत की अवधि को देखते हुए जमानत की सुविधाहाई कोर्ट के न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से घूस मामले के आरोपी मिथिलेश प्रसाद की याचिका पर सुनवाई हुई. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और निगरानी के अधिवक्ता टीएन वर्मा अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी के हिरासत की अवधि को देखते हुए जमानत की सुविधा देने को कहा है. वह 18 मार्च से जेल में है.

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क्या है मामला
बता दें कि सुखदेव नगर थाना में राहुल देव नाम के शख्स पर एक केस दर्ज हुआ था. उस केस के जांच का जिम्मा एएसआई मिथिलेश कुमार को दी गई थी. केस में फेवर के लिए उन्होंने घूस की मांग की. सूचक ने निगरानी में शिकायत किया, उसके बाद निगरानी की टीम ने उन्हें घूस लेते हुए रंगेहाथ पकड़ा था. उसके बाद निगरानी की विशेष अदालत ने हिरासत में लेते हुए जेल भेज दिया. निगरानी के विशेष अदालत से उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई. उसके बाद वह हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की. उसी जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान जमानत दी गई है.

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