रांची: कोरोना संक्रमण को लेकर हुए लॉकडाउन में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के बाद आम लोग मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने को लेकर लापरवाह हो गए थे. लेकिन झारखंड हाई कोर्ट की सख्ती के बाद राज्य पुलिस अब सख्ती कर रही है. कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अब मास्क नहीं पहनने वालों पर सीधे एफआईआर का आदेश दिया गया है.
प्राथमिकी
झारखंड पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को एक बार फिर से निर्देश जारी कर यह कहा है कि बिना मास्क पहने बाहर निकलने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करें. राजधानी रांची में ट्रैफिक पुलिस को भी निर्देश दिया गया है कि यातायात नियमों के साथ-साथ बगैर मास्क पहने घूम रहे लोगों को भी पकड़ें और उनके खिलाफ कार्रवाई करें.
दुकानदारों पर कार्रवाई
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई होगी. राज्य पुलिस ने निर्देश दिया है कि कम से कम 6 फीट की दूरी पर एक दूसरे से खड़े रहें. अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के बाद अधिकांश दुकानें खुल चुकी हैं, लेकिन कई दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं हो रहा है. हालांकि, राजधानी में शुक्रवार को 32 दुकानों को प्रशासन ने बंद करवा दिया था. वहीं, पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को निर्देशित किया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले दुकानों को तत्काल सील किया जाए. इस दिशा में भी अलग-अलग जिलों में पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है.
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