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रात 10:00 बजे के बाद नहीं बजेंगे लाउड स्पीकर, नगर आयुक्त ने जारी किया नोटिस - Noise Pollution Act

शहर के किसी भी बैंक्वेट और मैरिज हॉल में रात 10 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले गाना बजाने पर रोक लगा दी गई है. नगर आयुक्त मनोज कुमार ने नोटिस जारी करते हुए इसे तत्काल लागू करने का निर्देश दिया है.

Notice issued for ban on music playing in Banquet Hall and Marriage Hall late night
नगर आयुक्त ने जारी किया नोटिस

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Published : Mar 3, 2020, 12:28 PM IST

रांचीः ट्वीट पर मुख्यमंत्री को मिली शिकायत के बाद नगर आयुक्त ने शहर के बैंक्वेट हॉल और मैरिज हॉल में रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक गाना बजाने पर रोक लगा दी है.इसके साथ ही कई बैंक्वेट हॉल और मैरिज हॉल को नोटिस भी जारी की गई है.

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नगर आयुक्त ने बताया कि पहले से ही नॉइज़ पॉल्यूशन एक्ट बने हुए हैं. रात के समय नॉइस के स्टेन लेवल से ऊपर किसी भी पब्लिक एरिया मैरिज हॉल आते हैं. उन्होंने बताया कि एक शिकायत आई थी कि मैरिज हॉल के सामने जोर-जोर से लाउड स्पीकर बजाया जा रहा है.

बता दें कि पॉल्यूशन एक्ट इंप्लीमेंट करने का दायित्व जिला प्रशासन को है. सारे मैरिज हॉल को लाइसेंस दिया जाता है और अपेक्षा की जाती है कि कानून का पालन करें. उसी के मद्देनजर ध्वनि प्रदूषण एक्ट के तहत उल्लंघन मामले में उन्हें नोटिस दिया गया है. रात 10:00 बजे के बाद खुद से प्रयास करें कि आप मैरिज हॉल से किसी भी ध्वनि प्रदूषण ना होने दें अगर ऐसा होता है तो आपकी लाइसेंस भी रद्द की जाएगी.

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