रांचीः ट्वीट पर मुख्यमंत्री को मिली शिकायत के बाद नगर आयुक्त ने शहर के बैंक्वेट हॉल और मैरिज हॉल में रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक गाना बजाने पर रोक लगा दी है.इसके साथ ही कई बैंक्वेट हॉल और मैरिज हॉल को नोटिस भी जारी की गई है.
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नगर आयुक्त ने बताया कि पहले से ही नॉइज़ पॉल्यूशन एक्ट बने हुए हैं. रात के समय नॉइस के स्टेन लेवल से ऊपर किसी भी पब्लिक एरिया मैरिज हॉल आते हैं. उन्होंने बताया कि एक शिकायत आई थी कि मैरिज हॉल के सामने जोर-जोर से लाउड स्पीकर बजाया जा रहा है.
बता दें कि पॉल्यूशन एक्ट इंप्लीमेंट करने का दायित्व जिला प्रशासन को है. सारे मैरिज हॉल को लाइसेंस दिया जाता है और अपेक्षा की जाती है कि कानून का पालन करें. उसी के मद्देनजर ध्वनि प्रदूषण एक्ट के तहत उल्लंघन मामले में उन्हें नोटिस दिया गया है. रात 10:00 बजे के बाद खुद से प्रयास करें कि आप मैरिज हॉल से किसी भी ध्वनि प्रदूषण ना होने दें अगर ऐसा होता है तो आपकी लाइसेंस भी रद्द की जाएगी.