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पंचायत में दुष्कर्म-हत्या के केस में समझौता कराने पर पूरे पंचायत पर होगी करवाई, साहिबगंज मामले में FIR दर्ज - पंचायत स्तर पर समझौता अमान्य

झारखंड पुलिस महिलाओं के प्रति हो रहे अपराधों को रोकने के लिए पूरी तरह से कमर कस चुकी है. हर स्तर पर इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए कड़े कदम उठा रही है.

एम. वी. राव, डीजीपी
एम. वी. राव, डीजीपी

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Published : Oct 28, 2020, 12:18 PM IST

रांचीः झारखंड में दुष्कर्म से जुड़े मामलों पर पंचायत में लीपापोती की कोशिश करने वाले भी अब सलाखों के पीछे होंगे. साहिबगंज की वारदात के बाद झारखंड के डीजीपी ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को यह स्पष्ट निर्देश दिया है कि अगर दुष्कर्म जैसे जघन्य वारदात के मामले में भी पंचायत में मामले को रफा-दफा किया जाता है तो पूरी पंचायत पर कार्रवाई करें.

जानकारी देते डीजीपी

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दुष्कर्म पर पंचायत में लीपापोती नहीं चलेगी

डीजीपी एमवी राव के अनुसार झारखंड पुलिस महिलाओं के प्रति हो रहे अपराध को रोकने के लिए पूरी तरह से कमर कस चुकी है. खासकर झारखंड में कई बार ऐसा देखा गया है कि दुष्कर्म जैसी घटनाओं के बाद पंचायत में फैसला होता है और पीड़िता पर दबाव डालकर समझौता करवा दिया जाता है, लेकिन अब यह सब नहीं चलेगा.

साहिबगंज मामले में एफआईआर दर्ज

साहिबगंज के रंगा में गैंगरेप और हत्या के चर्चित मामले को पंचायत में ही फरियाने के आरोपियों पर एफआईआर दर्ज की गई है. डीजीपी एमवी राव ने बताया कि साहिबगंज में गैंगरेप, हत्या की वारदात के बाद पंचायत ने बैठक कर पीड़िता के परिवार पर दबाव डालकर शव को दफन करवा दिया था. इस मामले में आरोपी युवक भी गांव के ही रहने वाले थे. पुलिस ने जांच कर पंचायत के तीन लोगों की पहचान की. इसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. पंचायत के लोगों पर सबूत नष्ट करने, पीड़िता के परिजनों पर दबाव डालने का मामला दर्ज किया गया है. डीजीपी एमवी राव ने कहा कि मामले में आरोपियों को पुलिस किसी हाल में सजा दिलाएगी, ताकि आगे से कोई पीड़ित परिवारों पर दबाव न डाले.

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