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निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी को झारखंड हाई कोर्ट से राहत, पीड़क कार्रवाई पर रोक - Jharkhand news

देवघर एयरपोर्ट से नियम की अनदेखी कर उड़ान भरने के मामले में झारखंड हाई कोर्ट से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी को राहत मिली है (Nishikant Dubey and Manoj Tiwari get relief). कोर्ट ने उनपर किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है.

Nishikant Dubey and Manoj Tiwari get relief
Nishikant Dubey and Manoj Tiwari get relief

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Published : Sep 28, 2022, 6:58 PM IST

रांची: देवघर एयरपोर्ट से नियम की अनदेखी कर उड़ान भरने के मामले में दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद सभी तरह की कार्यवाही पर रोक लगा दी है. सांसद निशिकांत दुबे और सांसद मनोज तिवारी को अंतरिम राहत प्रदान की है(Nishikant Dubey and Manoj Tiwari get relief). किसी भी प्रकार की पीड़क कार्रवाई करने पर रोक लगा दी गई है.

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अदालत के आदेश से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को राहत मिली है. कोर्ट ने राज्य सरकार को 4 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है. डीसी देवघर को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी. झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय द्विवेदी की अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि इन्होंने नियम की अनदेखी कर एयरपोर्ट के अंदर प्रवेश किया है, जो गलत है. रात में अभी एयरपोर्ट को उड़ान भरने की अनुमति नहीं है लेकिन जबरन इन लोगों ने दबाव बनाकर नियम की अनदेखी कर उड़ान भरी है.

वहीं, निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी की ओर से अदालत को जानकारी दी गई थी निशिकांत दुबे देवघर एयरपोर्ट कमेटी के सदस्य हैं वह कहीं भी आ जा सकते हैं. उन्होंने बताया कि शाम होने की आधे घंटे तक उड़ान भरने की अनुमति है. सूर्यास्त के 15 मिनट बाद ही उड़ान भरा है. किसी भी तरह की नियम की कोई अवहेलना नहीं की गई है. देवघर एयरपोर्ट मामले को लेकर देवघर डीसी ने देवघर जिला के कुंडा थाना में सांसद निशिकांत दुबे सांसद मनोज तिवारी और एयरपोर्ट के डायरेक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है. उसी एफआईआर को निरस्त करने की मांग को लेकर निशिकांत दुबे और अन्य की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है उस याचिका पर सुनवाई हुई.

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