रांची: एसीबी की विशेष अदालत ने बुधवार को भ्रष्टाचार के मामले में फंसे पूर्वी सिंहभूम के तत्कालीन खनन पदाधिकारी निरंजन प्रसाद की जमानत याचिका खारिज कर दी. लोकसभा चुनाव के दौरान 3 मई 2019 को निरंजन प्रसाद के कार से 50 लाख 91 हजार 800 रुपये नगद बरामद किया था.
भ्रष्टाचार का मामला सामने आने के बाद सीनियर अधिकारी के निर्देश पर नामकुम थाना पुलिस ने 11 जुलाई 2019 को केस एसीबी को ट्रांसफर कर दिया. 23 सितंबर को एसीबी ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली है. बता दें कि नामकुम थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर वाहन चेकिंग के दौरान आरोपित पकड़ाया था. पुलिस की ओर से विशेष छापेमारी के दौरान उसके कार से ये रुपए बरामद हुए थे. पूछताछ के दौरान आरोपित ने स्वीकार किया था कि पैसा विभिन्न ठेकेदारों, खनन माफियाओं द्वारा घूस में मिली.