रांची: झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने झारखंड नगर निकाय चुनाव 2021 (municipal corporation election 2021 in jharkhand ) की अधिसूचना जारी कर दी है. झारखंड में पंचायत चुनाव से पहले ही नगर निकाय के चुनाव कराने की अपुष्ट सुगबुगाहट के बीच राज्य निर्वाचन आयोग, झारखंड ने चास नगर निगम में मेयर का पद महिला के लिए, धनबाद मेयर का पद पिछड़ी जाति के लिए और देवघर मेयर का पद सामान्य कोटे में रहने की अधिसूचना जारी की है.
ये भी पढ़ें-कोरोना संक्रमण के कारण नगर निगम चुनाव स्थगित, 18 जून से निकायों में नियुक्त किए जायेंगे प्रशासक
अधिसूचना में क्या है
राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से 30 जुलाई 2021 को जारी अधिसूचना संख्या 661 में कहा गया है कि झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 27 और झारखंड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली 2012 के नियम -9 के उपनियम (02) के अधीन प्रदत की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि चास नगर निगम के लिए मेयर का पद महिला, धनबाद मेयर का पद पिछड़ी जाति और देवघर मेयर का पद सामान्य कोटे के अभ्यर्थी के लिए रहेगा.