रांची: झारखंड हाई कोर्ट की ओर से बड़ा तालाब और कांके डैम से संबंधित जनहित याचिका को लेकर दिए गए निर्देश के तहत शुक्रवार को नगर आयुक्त की अध्यक्षता में बैठक की गई. जिसमें उप नगर आयुक्त, अपर समाहर्ता, सदर एसडीओ और शहर अंचलाधिकारी शामिल हुए.
झारखंड पब्लिक लैंड एंक्रोचमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई
नगर आयुक्त मुकेश कुमार ने उच्च न्यायालय के निर्देशों से उन्हें अवगत कराते हुए कहा कि सार्वजनिक भूमि जिसमें की जल स्रोतों के आसपास की भूमि और जल स्रोतों की भूमि भी शामिल है, उन पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए झारखंड पब्लिक लैंड एंक्रोचमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई किया जाना है. इस अधिनियम में कार्रवाई करने के लिए सक्षम पदाधिकारी एसडीएम और संबंधित अंचलाधिकारी हैं.