रांचीः गलती करे कोईऔर उसका खामियाजा कोई और भुगते, ऐसा ही कुछ देखने को मिला रांची में. पुलिस की गलती से एक नाबालिग लगभग 8 से जेल में है. ये मामला अब झारखंड हाई कोर्ट पहुंचा है. इसको लेकर कोर्ट में याचिका दायर कर नाबालिग की जल्द रिहाई की मांग की गयी है. शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई हो सकती है.
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हत्या के एक मामले में नाबालिग को करीब आठ साल से जेल में रखने का मामला झारखंड हाई कोर्ट पहुंचा है. अधिवक्ता अनूप कुमार अग्रवाल ने इस मामले में हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर नाबालिग को जल्द से जल्द जेल से बाहर निकालने का आदेश देने का कोर्ट से आग्रह किया है. अधिवक्ता की ओर से याचिका में कहा गया है कि पुलिस की एक गलती की वजह से एक नाबालिग सात साल तक जेल में रहा और अभी तक वह रिमांड होम में बंद है.
अधिवक्ता ने कोर्ट को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का हवाला देते हुए बताया कि जूवेनाइल जस्टिस एक्ट के अनुसार किसी भी नाबालिग को अधिकतम तीन साल की सजा दी जा सकती है. लेकिन पुलिस की एक गलती की वजह से वह नाबालिग करीब आठ साल से जेल में बंद है. उन्होंने यह भी बताया कि हत्या के इस मामले में अभी तक ट्रायल भी नहीं शुरू हुआ है. ऐसे में उसे तीन साल से अधिक जेल में रखना अवैध है. पुलिस की गलती की वजह से उस नाबालिग का बचपन खत्म हो गया. जेल में रहने की वजह से उसकी शिक्षा दीक्षा के साथ साथ सामाजिक जीवन की बुरी तरह से प्रभावित हो गया है. पढ़ाई नहीं होने की वजह से उसे अब नौकरी नहीं मिलेगी.