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लॉ कॉलेज की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में नाबालिग दोषी करार, 18 मार्च को सजा के बिंदु पर सुनवाई

रांची में लॉ कॉलेज की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्‍कर्म मामले में नाबालिग आरोपी को पॉक्‍सो की विशेष अदालत ने दोषी करार दिया है. वहीं, 18 मार्च को सजा के बिंदुओं पर सुनवाई होगी. इसकी जानकारी अपर लोक अभियोजक अशोक कुमार राय ने दी.

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Published : Mar 11, 2021, 10:59 AM IST

Updated : Mar 11, 2021, 12:55 PM IST

रांचीःकांके स्थित नेशनल लॉ कॉलेज की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्‍कर्म मामले में बचे एक नाबालिग आरोपी को दोषी पाया गया है. नाबालिग आरोपी को जेजे बोर्ड की विशेष अदालत और पॉक्‍सो की विशेष अदालत ने लॉ छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म मामले में दोषी करार दिया है. मामले में 18 मार्च को सजा के बिंदुओं पर सुनवाई होगी. अपर लोक अभियोजक अशोक कुमार राय ने यह जानकारी दी है.

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क्या है पूरा मामला

26 नवंबर 2019 की शाम संग्रामपुर में लॉ की छात्रा के साथ 12 आरोपियों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था. इस बहुचर्चित सामूहिक दुष्‍कर्म मामले में रांची व्यवहार न्यायालय ने 11 आरोपियों को 2 मार्च 2020 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. कोर्ट ने सभी आरोपितों को अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म, मारपीट और चोरी का दोषी पाया था. न्यायायुक्त नवनीत कुमार ने फैसला सुनाते हुए कहा कि 21 गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर यह प्रतीत होता है कि अभियुक्तों ने सोच-समझ कर षड़यंत्र पूर्वक एक छात्रा का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया.

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23 दिन के अंदर हुई थी चार्जशीट फाइल

रांची के प्रतिष्ठित कॉलेज की कानून की छात्रा से पिस्तौल की नोक पर 12 बदमाशों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था. बदमाशों की पिटाई से छात्रा को चोट भी लगी थी. उसके शरीर पर कई जख्म मिले थे. रिम्स में उसका इलाज कराया गया था. घटना के बाद पुलिस ने सभी 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से एक लोडेड पिस्टल और एक कट्टा भी बरामद किया गया था. रांची पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए 23 दिन के अंदर ही अदालत में चार्जशीट जमा कर दिया था.

Last Updated : Mar 11, 2021, 12:55 PM IST

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