रांची: धनबाद जिले के बाघमारा से बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो को एक आपराधिक मामले में डेढ़ साल की सजा हुई है. इसको लेकर राज्य के शहरी विकास मंत्री सीपी सिंह ने कहा कि सजा तय करना कोर्ट का मामला है.
BJP विधायक ढुल्लू महतो की सजा पर बोले मंत्री सीपी सिंह, कोर्ट तय करती है सजा - ढुल्लू महतो के डेढ़ साल की सजा
बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो को डेढ़ साल की सजा पर नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने कहा कि सजा देना कोर्ट का काम है. इस पर किसी तरह का आक्षेप नहीं लगना चाहिए.
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प्रोजेक्ट भवन में पत्रकारों से बात करते हुए सिंह ने कहा कि व्यक्ति कोई हो कोर्ट में जो मामला चलता है उससे जुड़ी सजा न्यायमूर्ति को देनी होती है. सजा देनी है, नहीं देनी है या मुक्त करना है यह वही तय करते हैं. मंत्री सिंह ने कहा कि न्यायपालिका स्वतंत्र है. इस पर किसी तरह का आक्षेप नहीं लगना चाहिए. उन्होंने कहा कि यदि महतो की सजा विपक्ष को कम लगती है तो उसे इसके खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए.
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दरअसल, धनबाद जिले में मई 2013 में बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो ने पुलिस हिरासत से एक वारंटी को जबरन छुड़ाया था. इस दौरान पुलिस के साथ विधायक ने दुर्व्यवहार भी कथित तौर पर किया था. इस मामले में बरोड़ा थाने के सब इंस्पेक्टर ने एफआईआर दर्ज कराई थी. उसी मामले में कोर्ट ने उन्हें 18 महीने की सजा सुनाई है.