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मनरेगा लोकपाल की नियुक्ति और न्यूनतम मजदूरी तय करने का मामला पहुंचा हाई कोर्ट, जनहित याचिका दायर

झारखंड के सभी जिलों में मनरेगा लोकपाल की नियुक्ति और न्यूनतम मजदूरी तय करने की मांग को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है. प्रार्थी के अधिवक्ता अनूप अग्रवाल ने बताया कि सभी जिलों में चार साल के लिए मनरेगा लोकपाल की नियुक्ति की गई थी. अवधि पूरी होने के सभी को हटा दिया गया. अब पूरे राज्य में मनरेगा लोकपाल के पद खाली हैं.

झारखंड में मनरेगा लोकपाल की नियुक्ति, mnrega lokpal recruitment case in jharkhand high court
झारखंड हाई कोर्ट

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Published : Sep 3, 2020, 10:34 PM IST

रांची: झारखंड के सभी जिलों में मनरेगा लोकपाल की नियुक्ति और न्यूनतम मजदूरी तय करने की मांग को लेकर झारखंड हाई कोर्ट जनहित याचिका दाखिल की गई है. प्रार्थी जेम्स हेरेंज की ओर से अधिवक्ता अनूप कुमार अग्रवाल ने यह याचिका दाखिल की है.

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अधिवक्ता अनूप अग्रवाल ने बताया कि सभी जिलों में चार साल के लिए मनरेगा लोकपाल की नियुक्ति की गई थी. अवधि पूरी होने के सभी को हटा दिया गया. अब पूरे राज्य में मनरेगा लोकपाल के पद खाली हैं. इसी तरह मनरेगा एक्ट में राज्य स्तर पर स्टेट काउंसिल बनाना था, लेकिन अब तक काउंसिल का भी गठन नहीं हुआ है. इसके अलावा मनरेगा मजदूरों को सरकार की ओर से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम पैसे दिए जाते हैं. इस मांगों को लेकर हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है. याचिका में सरकार से इसके लिए निर्देश की मांग की गई है.

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