रांची:कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम और दिशा निर्देशों के उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर लगाम लगाने को लेकर उपायुक्त छवि रंजन के द्वारा कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया गया है. जिसके तहत दूसरे दिन गुरुवार ट्रैफिक पुलिस के चारों थाना के द्वारा अलग-अलग स्थानों पर मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया.
चेकिंग के बावजूद दूसरे दिन बढ़ी बिना मास्क वाले लोगों की संख्या, 330 लोगों का काटा गया चालान - रांची में कोरोना वायरस
कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं. इसी के तहत रांची में दूसरे दिन भी चेकिंग अभियान चलाया गया. इस दौरान बिना मास्क पहने लोगों का चालान काटा गया.
दूसरे दिन 330 लोगों का काटा गया चालान
रांची में दूसरे दिन चलाए गए अभियान में ट्रैफिक पुलिस ने कई स्थानों पर कुल 330 लोगों का चालान काटा. जिसमें कुल 1 लाख 65 हजार रुपए की राशि का चालान जमा किया गया. पेंडेमिक एक्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत की जा रही कार्रवाई में, एमवी एक्ट की धारा 179 के तहत मास्क न पहनने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई.
चार थानों में काटा गया चालान
1. यातायात थाना गोन्दा क्षेत्र में- 56
2. यातायात थाना जगन्नाथपुर क्षेत्र में- 111
3. यातायात थाना चुटिया क्षेत्र में- 17
4. यातायात थाना लालपुर क्षेत्र में- 146
हेलमेट नहीं पहनने वाले 128 लोगों का कटा चालान
मास्क के अतिरिक्त ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले 128 लोगों का चालान काटा गया. इसके तहत कुल 1 लाख 28 हजार रुपए की राशि वसूली गई. कोरोना की आशंका को देखते हुए बिना मास्क के घूमने वाले लोगों के लिए रांची शहर में कोविड-19 जांच के लिए बनाए गए स्टैटिक टेस्टिंग सेंटर के अलावा दो और टेस्टिंग सेंटर बनाए गए हैं. ये सेंटर सैनिक मार्केट और जिला स्कूल शहीद चौक में बनाए गए हैं. बिना मास्क के घूमने वाले लोगों की इन टेस्टिंग सेंटरों में जांच की जाएगी और इसके बाद उन्हें कोविड केयर सेंटर भेजा जाएगा. इसके अलावा मोबाइल टेस्टिंग वैन के माध्यम से भी बिना मास्क के घूमने वाले लोगों की जांच की जाएगी.
दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई
रांची में दुकानों- प्रतिष्ठानों में कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम के लिए जारी दिशा निर्देशों के अनुपालन की जांच लिए आने वाले दिनों में अभियान चलाया जाएगा. दुकान और प्रतिष्ठान के स्टाफ, सपोर्टिंग स्टाफ कस्टमर सभी को दिशा निर्देशों का पालन करना होगा. दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की जाएगी. उपायुक्त रांची ने सभी शॉप ऑनर से अपील की है कि वह दिशा निर्देशों के अनुपालन को लेकर एहतियात बरतें.