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हिंदपीढ़ी में पुलिस की दबिश जारी, कई अफसरों को किया गया तैनात - रांची में हिंदपीढ़ी इलाके में कई अफसरों को किया गया तैनात

रांची के हिंदपीढ़ी में जिले के आठ थानेदारों की पोस्टिंग की गई है. शुक्रवार को पूरे दिन ट्रैफिक एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग, कोतवाली डीएसपी अजीत कुमार विमल सहित अन्य अधिकारी लगातार पूरे इलाके में घूम-घूमकर की मॉनिटरिंग करते रहे. इस दौरान पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा रहा.

हिंदपीढ़ी में पुलिस की दबिस जारी, कई अफसरों को किया गया तैनात
पुलिस जवान

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Published : Apr 18, 2020, 12:16 AM IST

रांचीः राजधानी के हिंदपीढ़ी में शुक्रवार को भी पूरे दिन सख्ती जारी रहा. इस बीच हिंदपीढ़ी में जिले भर के आठ थानेदारों की पोस्टिंग की गई है. इनमें बीआइटी ओपी, तुपुदाना ओपी, राहे, सोनाहातू सहित अन्य थानेदारों को हिंदपीढ़ी में लगाया गया है. उनकी जगह थानों का चार्ज जेएसआई को सौंपा गया है.

दिन भर अधिकारियों ने किया कैंप

इधर, पूरे दिन ट्रैफिक एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग, कोतवाली डीएसपी अजीत कुमार विमल सहित अन्य अधिकारी लगातार पूरे इलाके में घूम-घूमकर की मॉनिटरिंग करते रहे. इस दौरान पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा रहा. सभी सील प्वाइंट पर विशेष चौकसी बरती जा रही है. परमानेंट सील रहने की वजह से एक एंबुलेंस को सेंट्रल स्ट्रीट से लौटना पड़ा. गुरुनानक अस्पताल से होकर एंबुलेंस निकली. इधर, वालेंटियर्स के साथ पुलिस-प्रशासन की एक बैठक हुई. बैठक में सभी वोलेंटियर्स को जरूरतमंदों के बीच खाना पहुंचाने और लॉकडाउन अनुपालन में मदद की जिम्मेवारी दी गई है.

बवाल में शामिल आराेपितों की चल रही तलाशी

बीते 13 अप्रैल की देर रात हिंदपीढ़ी के मंटू चौक और कुर्बान चौक पर जमकर बवाल मामले में नामजद आरापितों की पुलिस तलाश कर रही है, सभी फरार हैं. बता दें कि कोरोना के तीन मरीजों को लेने गई टीम पर हमला किया गया था. एक मरीज को ले जाने के बाद दो मरीज नहीं भेजे जा सके थे. एसएसपी अनीश गुप्ता की पहल पर पूरे पांच घंटे की मशक्कत के बाद रिम्स के कोविड वार्ड भेजे जा सके थे. इस मामले में छह नामजद और 500 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. इनमें भीड़ को उकसाने वाले जमील खान, शादाब खान के अलावा मो. सलीम, मो. परवेज, मो. शमशेर व मो. हाशिम को नामजद आरोपित बनाया गया है. केस हिंदपीढ़ी थाना के दारोगा प्रशिक्षा दारोगा बाजो रजक के बयान पर आइपीसी की धारा 147, 188, 109, 269, 270, 337, 427, 353, 153-ए, 504, एपिडेमिक डीजीज एक्ट की सेक्शन 3, द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की सेक्शन 51 और 54 के तहत केस दर्ज किया गया है.

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