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मांडर उपचुनाव: आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशियों को नोटिस, टीवी और अखबार में नहीं दिया मुकदमों का विज्ञापन - Jharkhand news

आपराधिक पृष्ठभूमि के प्रत्याशियों को मांडर निर्वाची पदाधिकारी ने नोटिस जारी किया है और टीवी के साथ अखबार में अपने आपराधिक केसों के बारे में विज्ञापन नहीं देने के कारण नोटिस जारी किया है.

Mandar election officer issued notice
Mandar election officer issued notice

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Published : Jun 15, 2022, 10:57 PM IST

रांची:मांडर विधानसभा उपचुनाव के दौरान आपराधिक पृष्ठभूमि के प्रत्याशियों को तीन बार विज्ञापन का प्रकाशन कराना है. यह विज्ञापन समाचार पत्रों में छपा होना चाहिए और टेलीविजन चैनलों पर भी प्रसारित किया जाना है. इस संबंध में सभी प्रत्याशियों को निर्वाची पदाधिकारी ने नामांकन पत्र जमा करने वक्त दिशानिर्देश की प्रति उपलब्ध कराई थी. जिसे एक बार फिर से जिला स्तर के अधिकारियों ने विज्ञापन प्रकाशन की जानकारी दी है.

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14 प्रत्याशियों में से 4 प्रत्याशी यथा सुभाष मुंडा, मारसल बारला , देवकुमार धान और निरोज उरांव ने अपने शपथ पत्र में आपराधिक मामलों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई है. इन प्रत्याशियों ने फॉर्म 26 के क्रमांक 5 और 6 में आपराधिक केस के बारे में जानकारी दी है. इन सभी प्रत्याशियों को दिनांक 10 जून से 13 जून तक प्रथम विज्ञापन का प्रकाशन, 14 जून से 17 जून तक द्वितीय विज्ञापन का प्रकाशन और 18 जून से 21 जून तक तीसरे विज्ञापन का प्रकाशन कराना अनिवार्य है. इसके साथ ही साथ टेलीविजन चैनल पर भी इसी अवधि में 3 बार विज्ञापन का प्रसारण करवाना अनिवार्य है.

प्रत्याशी देव कुमार धान के ने समाचार पत्र में आपराधिक मामलों से सम्बंधित विज्ञापन का प्रकाशन कराया है. लेकिन टेलीविजन चैनल पर विज्ञापन का प्रसारण नहीं कराया है. निर्वाची पदाधिकारी अल्बर्ट बिलुंग ने सभी चार प्रत्याशियों को आपराधिक पृष्ठभूमि के विज्ञापन का प्रकाशन समाचार पत्रों में और टेलीविजन चैनल में प्रसारण नहीं किये जाने पर नोटिस दिया है.

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