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CNT एक्ट का उल्लंघन कर मिशनरीज ने खरीदी जमीन, गृह विभाग ने CID को सौंपी जांच की जिम्मेदारी

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Published : Jul 12, 2019, 7:42 AM IST

सिमडेगा डीसी ने सीएनटी एक्ट का उल्लंघन कर कई एकड़ जमीन खरीदने के मामले में मिशनरी संस्था के खिलाफ मुख्य सचिव को एक रिपोर्ट सौंपी है. इस रिपोर्ट के आधार पर गृह विभाग ने सीआईडी जांच के आदेश दिए.

रांची स्थित झारखंड मंत्रालय

रांची: सीएनटी के नियमों का उल्लंघन कर मिशनरी संस्था के द्वारा सिमडेगा में कई एकड़ जमीन खरीदी गई. सिमडेगा डीसी ने जमीन खरीद में गड़बड़ी के संबंध में मुख्य सचिव को एक रिपोर्ट सौंपी हैं. इस रिपोर्ट के आधार पर गृह विभाग ने सीआईडी जांच के आदेश दिए हैं. प्राथमिक जांच में गड़बड़ी पाए जाने पर सिमडेगा डीसी ने अंचल अधिकारी सिमडेगा को कार्रवाई का निर्देश भी दिया है.

डीसी के रिपोर्ट में जिक्र है कि जमीन के विक्रय पत्रों में खरीदारों का पता, गोतरा सामटोली, खिजरी पुरनापानी और खंजालोया दर्ज है. विक्रय पत्र में जमीन के सभी 24 खरीदारों का पता एक ही है, लेकिन जांच में यह बात सामने आई कि कुछ खरीदारों का मूल स्थान सिमडेगा नहीं है. ऐसे में जमीन की खरीद में सीएनटी की धारा 46 का उल्लंघन पाया गया है. रिपोर्ट में जिक्र है कि खरीदारों ने जमीन पर चारदीवारी बनाई गई है. इन जमीन पर फादर कारडों कला, संस्कृति एवं शोध केंद्र पुरनापानी, सिमडेगा कैथलिक धर्मप्रांत और अलफोंसा प्राथमिक सेवा केंद्र, अलफोंसा भवन का बोर्ड लगा है.

गैरमजरूआ जंगल ही है जमीन
मुख्य सचिव को भेजी गए रिपोर्ट में जिक्र है कि जमीन खेसरा नंबर- 3700, 3701, 3702 गैरमजरूआ खाता 184 की है. जमीन सर्वे खतियान में किस्म जंगल झाड़ी के तौर पर दर्ज है. जमीन के कुछ हिस्सों को छोड़कर अधिकांश पर चारदीवारी की गई है. तीनों खेसरा की जमीन राजस्व अभिलेख में किसी के नाम पर जमाबंद नहीं है.

रजिस्टर 2 में नहीं कोई इंट्री
रिपोर्ट के अनुसार, सिमडेगा कैथलिक बिशप हाउस की जमीन भी गोतरा मौजा में है. खाता संख्या 285, में स्थित इस जमीन के संबंध में रजिस्टर 2 में कोई इंट्री नहीं है. वहीं, हल्का कार्यालय और जिला अभिलेखाकार में इस जमीन के संबंधित खतियान का संबंधित भाग क्षतिग्रस्त है.

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