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चारा घोटाला: डोरंडा कोषागार मामले पर नहीं हुई सुनवाई, 22 अप्रैल तक फिजिकल कोर्ट पर रोक - लालू यादव डोरंडा ट्रेजरी केस

रांची व्यवहार न्यायालय में अगर आगे भी फिजिकल कोर्ट पर रोक बरकरार रही तो चारा घोटाला के डोरंडा कोषागार से जुड़े अवैध निकासी मामले पर सुनवाई आगे भी बढ़ सकती है. डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले पर केस का फैसला अब नजदीक है. अभियोजन पक्ष की बहस चल रही है. बहस पूरी होने के बाद सीबीआई की विशेष अदालत मामले पर अपना फैसला सुनाएगी.

lalu yadav Doranda treasury case has not been heard in ranchi
डोरंडा कोषागार मामले पर नहीं हुई सुनवाई

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Published : Apr 16, 2021, 5:04 PM IST

रांची: चारा घोटाले के विभिन्न मामलों में सजायाफ्ता आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से जुड़े अंतिम मामले डोरंडा कोषागार से लगभग 139 करोड़ रुपए की अवैध निकासी जुड़े मामले पर अदालत में सुनवाई 22 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी गई है. कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर फिजिकल सुनवाई पर रोक लगा दी गई है. इसके कारण सुनवाई नहीं हो सकी. सुनवाई सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके शशि की अदालत में चल रही है.

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रांची व्यवहार न्यायालय में अगर आगे भी फिजिकल कोर्ट पर रोक बरकरार रही तो चारा घोटाला के डोरंडा कोषागार से जुड़े अवैध निकासी मामले पर सुनवाई आगे भी बढ़ सकती है. डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले पर केस का फैसला अब नजदीक है. अभियोजन पक्ष की बहस चल रही है. बहस पूरी होने के बाद सीबीआई की विशेष अदालत मामले पर अपना फैसला सुनाएगी. अभियोजन पक्ष की ओर से सीबीआई की अदालत 575 गवाहों की गवाही दर्ज करा रही है. वहीं, बचाव पक्ष की ओर से 200 से ज्यादा गवाही कोर्ट में हो चुकी है.

तीन मामलों में सजायाफ्ता हैं लालू

लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले के तीन मामलों में सजायाफ्ता हैं और यह डोरंडा कोषागार से जुड़ा हुआ मामला अंतिम मामला है और इसकी सुनवाई को लेकर लालू प्रसाद यादव को बेसब्री से इंतजार है लेकिन महामारी के प्रकोप के मद्देनजर 22 अप्रैल तक अदालत में फिजिकल सुनवाई पर रोक लग गई है

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