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लालू यादव को हाईकोर्ट से नहीं मिली जमानत, 11 मार्च को होगी मामले पर अगली सुनवाई

झारखंड हाईकोर्ट में आज राजद अध्यक्ष लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई (Hearing On Lalu Yadav Bail Plea) हुई. राजद सुप्रीमो के वकील ने लालू की उम्र, बीमारी के आधार पर उनकी जमानत की याचिका दायर की थी, लेकिन उनकी याचिका में कुछ गलतियां थी. जिसे देखते हुए कोर्ट ने उसे ठीक करने के निर्देश दिए.

Lalu Yadav did not get bail from Jharkhand High Court
Lalu Yadav did not get bail from Jharkhand High Court

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Published : Mar 4, 2022, 11:51 AM IST

Updated : Mar 4, 2022, 12:02 PM IST

रांची: चारा घोटाला के डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई हुई. अदालत ने लालू प्रसाद के अधिवक्ता को याचिका में त्रुटि दूर करने के निर्देश दिए हैं. मामले की अगली सुनवाई 11 मार्च को सुनवाई होगी.


चारा घोटाला के सबसे बड़े मामले को डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने 15 फरवरी को अपना फैसला सुनाते हुए 75 आरोपी को दोषी करार दिया था. 24 को बरी कर दिया लालू प्रसाद को 5 साल की सजा और 60 का जुर्माना लगाया है. उसी सजा को हाई कोर्ट में चुनौती दी है. अपील याचिका दायर की है जमानत के लिए भी गुहार लगाई है.

चारा घोटाला (Fodder Scam Case) से जुड़े डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी मामले में आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव (RJD President Lalu Yadav) को 5 साल की सजा सुनाई गई है, जिसके बाद से वह जेल में हैं. हालांकि, स्वास्थ्य कारणों से रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती हैं. इस बीच उनकी ओर से झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) में जमानत याचिका दायर की गई थी.

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चारा घोटाले के सबसे बड़े केस डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये के गबन के मामले में लालू यादव समेत 99 लोगों को रांची सीबीआई कोर्ट ने 15 फरवरी को दोषी करार दिया था. जिसके बाद से लालू जेल में है. हालांकि, उन्हें रिम्स के स्पेशल वार्ड में रखा गया है. जहां डॉक्टरों की देखरेख में लालू यादव अपना इलाज करा रहे हैं. दरअसल, लालू यादव को कई गंभीर बीमारियां हैं और इन बीमारियों और उम्र का हवाला देते हुए ही उन्होंने रांची हाईकोर्ट में जमानत की याचिका दी थी. जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया है. लालू के वकील देवार्षी मंडल ने जमानत याचिका को कोर्ट से विशेष श्रेणी में शामिल कर जल्द सुनवाई करने का आग्रह किया था. इस याचिका में उनकी उम्र और बीमारियों का हवाला दिया गया है. आज उनकी अर्जी पर सुनवाई होगी.

लालू यादव को इससे पहले चारा घोटाला में चाईबासा कोषागार, दुमका कोषागार और देवघर कोषागार से अवैध निकासी के मामले में 1 करोड़ 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा चुका है. वहीं इन पांचों मामले में जोड़कर उन्हें 32 साल 6 महीने की सजा सुनाई जा गई है. इन तमाम मामलों में आधी सजा काटने के बाद वे नियमित जमानत पर थे. लेकिन डोरंडा कोषागार मामले में उन्हें रांची सीबीआई कोर्ट ने 5 साल जेल की सजा दी है, जिसके लिए उन्होंने रांची हाईकोर्ट में जमानत याचिका दी है.

आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव की जमानत याचिका में उनके अधिवक्ता की ओर से उनकी बढ़ती उम्र (73 साल), 17 बीमारियों का हवाला देने के साथ-साथ चारा घोटाले के मामले में आधी से अधिक सजा जेल में काट लेने को आधार बनाया गया है. लालू के परिवार और पार्टी के लोगों को उम्मीद है कि 4 तारीख को उनको बेल मिल जाएगी और वे घर में होली मना पाएंगे.

Last Updated : Mar 4, 2022, 12:02 PM IST

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