रांची: झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत में पूर्व में बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई की गई थी. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता कपिल सिब्बल और सीबीआई के अधिवक्ता राजीव सिन्हा अपने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा था. अदालत में सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद के अधिवक्ता ने समय की मांग को देखते हुए अदालत ने मामले की सुनवाई को आगे बढ़ाते हुए 11 दिसंबर के लिए निर्धारित की थी.
लालू प्रसाद की ओर से दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में जमानत याचिका दायर की गई है. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से बताया गया है कि अभी लालू प्रसाद की आधी कस्टडी की मियाद पूरी नहीं हुई है, जिस पर अदालत ने लालू प्रसाद के अधिवक्ता को जवाब पेश करने को कहा गया था.