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देवघर कोषागार में लालू को मिली जमानत, फिलहाल जेल से नहीं होगी रिहाई - झारखंड हाई कोर्ट

लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए 50-50 हजार रुपए के 2 निजी मुचलकों के साथ जमानत दी है.

जानकारी देते लालू के अधिवक्ता प्रभात कुमार

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Published : Jul 12, 2019, 4:02 PM IST

Updated : Jul 12, 2019, 5:45 PM IST

रांची: लालू प्रसाद यादव और आरजेडी समर्थकों के लिए के लिए बड़ी खुशखबरी है. लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत दी है. न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए 50-50 हजार रुपए के 2 निजी मुचलकों पर जमानत दे दी है.

जानकारी देते लालू के अधिवक्ता प्रभात कुमार


देवघर कोषागार में मिली जमानत
अदालत ने लालू प्रसाद यादव को पासपोर्ट अदालत में जमा करने का आदेश दिया है. बेल मिलने के बाद भी फिलहाल लालू प्रसाद यादव जेल में ही रहेंगे. लालू अन्य दो मामलों में जेल में बंद हैं उनपर चाईबासा और दुमका कोषागार से अवैध निकासी का भी मामला है.

बता दें कि चारा घोटाला से जुड़े देवघर कोषागार से लगभग 89 लाख 27 हजार रुपए की अवैध निकासी के मामले में 23 दिसंबर 2017 को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सह आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई गई थी. उन पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया था. इस मामले पर लालू प्रसाद यादव आधी सजा काट चुके हैं. उसी को आधार बनाकर लालू प्रसाद यादव की ओर से झारखंड हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की की गई थी.

Last Updated : Jul 12, 2019, 5:45 PM IST

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