रांचीःबीजेपी के झरिया विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक और धनबाद के चर्चित नीरज सिंह हत्या मामले (Neeraj Singh Murder Case) के आरोपी संजीव सिंह के द्वारा दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने फैसला सुना दिया है. अदालत ने राज्य सरकार को पूर्व विधायक संजीव सिंह (Ex MLA Sanjeev Singh) को दुमका जेल से 2 सप्ताह के अंदर धनबाद जेल में शिफ्ट करने का आदेश दिया है. अदालत ने यह फैसला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनाया है. मामले की सुनवाई पहले ही पूरी कर ली गई थी और आदेश सुरक्षित रख लिया गया था.
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पूर्व विधायक संजीव सिंह ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दुमका जेल से धनबाद जेल स्थानांतरित करने की गुहार लगाई थी. वहीं राज्य सरकार की ओर से पूर्व विधायक की याचिका को खारिज करने को लेकर भी याचिका दायर की गई थी. अदालत ने राज्य सरकार के याचिका को खारिज कर पूर्व विधायक की याचिका को स्वीकृत किया था. राज्य सरकार को 2 सप्ताह में पूर्व विधायक को धनबाद जेल में शिफ्ट करने का आदेश दिया है.
पूर्व विधायक के अधिवक्ता ने अदालत में दी दलील
अदालत में सुनवाई के दौरान पूर्व विधायक के अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट और झारखंड हाई कोर्ट के आदेशों का हवाला दिया गया था. उन्होंने कहा कि विधायक अभी विचाराधीन कैदी हैं और विचाराधीन कैदी को बिना अदालत की अनुमति के सरकार जहां उनका ट्रायल चल रहा है, वहां से दूसरे जगह नहीं भेज सकती है, लेकिन झारखंड सरकार के अधिकारियों ने बिना कोर्ट की अनुमति के ही संजीव सिंह को धनबाद जेल से दुमका केंद्रीय कारा भेज दिया.