रांचीः झारखंड हाई कोर्ट ने मंत्री आलमगीर आलम और मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को साहिबगंज के टोल टेंडर विवाद मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद नोटिस जारी किया है. अदालत ने साहिबगंज एसपी को प्रार्थी शंभू नंदन को सुरक्षा मुहैया कराने का भी निर्देश दिया है. मामले में सीबीआई को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने को कहा है. अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी.
मंत्री आलमगीर आलम और मुख्यमंत्री विधायक प्रतिनिधि को झारखंड हाई कोर्ट ने भेजा नोटिस, जानिए क्या है मामला
झारखंड हाई कोर्ट में साहिबगंज के टोल टेंडर विवाद मामले की सुनवाई हुई. कोर्ट ने मंत्री आलमगीर आलम और मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि को अपना पक्ष रखने को कहा है.
झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई. अदालत ने सुनवाई के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर आलम और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को नोटिस जारी करते हुए अपना पक्ष रखने को कहा है. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अभय मिश्रा ने अदालत से सुरक्षा की गुहार लगाई है. जिस पर अदालत ने प्रार्थी के अधिवक्ता के आग्रह को स्वीकार करते हुए साहिबगंज एसपी को यह निर्देश दिया है कि वह प्रार्थी को उचित सुरक्षा दें. ताकि वे सुरक्षित रह सकें. अदालत ने यह भी कहा है कि प्रार्थी की सुरक्षा की जिम्मेदरी एसपी की है.
बता दें कि याचिकाकर्ता शंभू नंदन ने साहिबगंज जिले के टोल टेंडर विवाद की सीबीआई जांच की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. याचिका के माध्यम से इस मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है. याचिका के जरिए उन्होंने बताया है कि वर्ष 2019 में साहिबगंज के शंभु भगत ने टोल नाके के निविदा मामले को लेकर मंत्री आलमगीर आलम और सीएम के प्रतिनिधि पंकज मिश्रा पर मारपीट और धमकी देने का आरोप लगाया था. जिसके बाद उन्होंने प्राथमिकी भी दर्ज करवाई थी. उसी मामले पर सुनवाई हुई.