रांचीः निर्दलीय विधायक सरयू राय की ओर से मैनहर्ट घोटाला मामले में दायर याचिका पर गुरुवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार को 3 सप्ताह के भीतर लिखित शपथ पत्र के माध्यम से जवाब पेश करने का आदेश दिया है. राज्य सरकार के जवाब पेश करने के बाद इस मामले की अगली सुनवाई होगी.
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मैनहर्ट घोटाले को लेकर प्राथमिकी दर्ज करने का आग्रह करने वाले विधायक सरयू राय ने रिट याचिका दायर की है. झारखंड हाइ कोर्ट के न्यायाधीश एसके द्विवेदी की कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य सरकार को 3 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. प्रार्थी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल कश्यप ने पैरवी की.
बता दें कि याचिका में सरयू राय ने कहा है कि मैनहर्ट घोटाले में राज्य सरकार एफआइआर दर्ज करने में टालमटोल रवैया अपना रही है. मामले को लेकर प्रारंभिक जांच पूरी हो चुकी है. अनुसंधान पदाधिकारी की ओर से रिपोर्ट दे दी गयी है. झारखंड विधानसभा में यह मामला उठाया गया था, जहां राज्य सरकार की ओर से 2 माह में कर्रवाई करने की बात कही थी. लेकिन 2 माह बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई. इसके बाद सरयू राय की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चिट्ठी लिखी गयी. इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई. इसके बाद हाइ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.