रांची: झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश केपी देव की अदालत में आवास बोर्ड से जुड़े एक मामले की सुनवाई हुई. अदालत के द्वारा बार-बार आवास बोर्ड की जमीन पर अतिक्रमण संबंधी जानकारी मांगे जाने के बावजूद भी नहीं दिए जाने पर अदालत ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की है. कोर्ट ने आवास बोर्ड के सचिव को निलंबित करने का आदेश दिया है. इसके साथ ही अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि झारखंड राज्य आवास बोर्ड में पदस्थापित सभी इंजीनियरों की संपति, उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उनकी अर्जित की गई संपति की जांच की जाए.
झारखंड हाईकोर्ट ने हाउसिंग बोर्ड से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान कागजात की मांग की जिसे नहीं दिए जाने पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए आवास बोर्ड के सचिव को निलंबित करने का आदेश दिया है. इसके अलावा कोर्ट ने अपने आदेश में झारखंड राज्य आवास बोर्ड में पदस्थापित सभी इंजीनियरों की संपति, उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उनकी अर्जित की गई संपति के जांच के भी आदेश दिए हैं.