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स्वास्थ्य सचिव और वित्त सचिव को झारखंड हाई कोर्ट ने जारी की अवमानना नोटिस, पूछा, क्यों ना चलाया जाए आप पर अवमानना - Jharkhand High Court news

झारखंड हाई कोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव और वित्त सचिव को अवमानना नोटिस जारी किया है. हाई कोर्ट ने उनसे पूछा कि आप लोगों पर अवमानना क्यों ना चलाया जाए. मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी.

Jharkhand High Court
झारखंड हाई कोर्ट

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Published : Oct 17, 2020, 9:10 PM IST

होम्योपैथिक डॉक्टर और एलोपैथिक डॉक्टर के ग्रेड पे को एक करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान अदालत ने स्वास्थ्य सचिव और वित्त सचिव को अवमानना नोटिस जारी कर पूछा कि क्यों ना आप पर अवमाननाबाद चलाएं जाए? मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी.


झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में आयुष चिकित्सा पदाधिकारी अमरेंद्र पाठक की अवमाननाबाद याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता ने अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद यह माना कि हाई कोर्ट की तरफ से दिए गए आदेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है. जिस पर उन्होंने स्वास्थ्य सचिव और वित्त सचिव को अवमानना की नोटिस जारी कर यह पूछा है कि क्यों नहीं आप पर अवमाननाबाद चलाई जाए?

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बता दें कि आयुष चिकित्सा पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार पाठक ने ग्रेड पे बढ़ाने और एलोपैथिक चिकित्सक के तरह करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. उसी याचिका पर पूर्व में अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के उपरांत उन्हें उन्हीं एलोपैथिक डॉक्टर के समान ग्रेड पे देने का आदेश दिया था लेकिन सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया उसके बाद उन्होंने फिर अब मानना बाद याचिका दायर की. इस याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों सचिव को अवमानना का नोटिस जारी कर पूछा है कि, क्यों ना अवमाननाबाद याचिका चलाई जाए, मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी.

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