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पूर्व मंत्री हरिनारायण राय को झारखंड हाईकोर्ट से लगा झटका, HC में याचिका किया खारिज

पूर्व मंत्री हरिनारायण राय ने झारखंड हाईकोर्ट में चुनाव लड़ने की अनुमति को लेकर याचिका दाखिल की थी. सुनवाई के दौरान अदालत ने याचिका दाखिल कर दिया है. पूर्व मंत्री को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने न्यायालय की ओर से आरोपित बनाते हुए सजा सुनाया गया है.

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Published : Nov 14, 2019, 11:24 PM IST

झारखंड हाईकोर्ट

रांचीः झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री हरिनारायण राय को झारखंड हाईकोर्ट से झटका लगा है. मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी पूर्व मंत्री हरिनारायण राय ने झारखंड हाईकोर्ट में चुनाव लड़ने की अनुमति के लिए आवेदन दाखिल की थी. जिसे अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया है.

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हरिनारायण राय ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर उनको मिली सजा पर रोक लगाने और चुनाव लड़ने की अनुमति की मांग की थी. कोर्ट ने उनकी याचिका को गुरुवार को सुनवाई करते हुए खारिज कर दिया है. पूर्व मंत्री को मनी लॉन्ड्री के मामले में ईडी ने न्यायालय में आरोपित बनाते हुए सजा सुनाया गया है.

बता दें कि पूर्व मंत्री हरिनारायण राय पर 4.33 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है. इस मामले में पूर्व मंत्री हरिनारायण राय के अलावे उनकी पत्नी सुशीला देवी और भाई संजय राय को पांच 5 साल की सजा सुनाई जा चुकी है. इन तीनों पर 50-50 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया गया है, इतना ही नहीं यदि उनके रांची स्थित आवास को भी जब्त कर लिया है.

दरअसल, मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के सरकार में मंत्री रहे हरिनारायण राय के खिलाफ ईडी की अदालत ने वर्ष 2011 में आरोप गठित किया था. 2 साल से अधिक तक की सजा मिलने वाले व्यक्ति को चुनाव लड़ने की योग्यता समाप्त हो जाती है. इसी के सजा पर रोक लगाने की अपील की थी. जिस पर अदालत ने सुनवाई करते हुए याचिका को खारिज कर दिया है.

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