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छठी जेपीएससी मामलाः हाईकोर्ट ने न्यूनतम अंक मामले में रिजल्ट निरस्त कर फिर से रिजल्ट बनाने का दिया निर्देश

Jharkhand High Court dismissed all petitions on sixth JPSC case
झारखंड हाई कोर्ट

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Published : Jun 7, 2021, 11:07 AM IST

Updated : Jun 7, 2021, 12:36 PM IST

11:01 June 07

जानिए पूरे मामले पर अधिवक्ता ने क्या कहा

जानकारी देते अधिवक्ता

रांचीः छठी जेपीएससी की परीक्षा परिणाम को चुनौती देने वाली दर्जनों याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है. अदालत ने सभी याचिकाओं को चार भागों में बांट कर अपना फैसला दिया है. 

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दरअसल, सुमित कुमार ने जेपीएससी के न्यूनतम अंक (मिनिमम मार्जिन) के बिंदु पर हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. उस मामले में हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए जेपीएससी (JPSC) के रिजल्ट को निरस्त कर दिया है और फिर से जेपीएससी को रिजल्ट निकालने का आदेश दिया है. अदालत ने कहा है कि, 8 सप्ताह के अंदर फिर से रिजल्ट निकाल कर नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण की जाए. वहीं, अन्य दर्जनों याचिका है जो अन्य बिंदु को लेकर उठायी गयी थी उसे भी निरस्त कर दिया गया है.  

छठी जेपीएससी परीक्षा के परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर पूर्व में झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी कर आदेश सुरक्षित रख लिया गया था. उसी आदेश को सोमवार (7 जून) को झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी ने सुनाया, जिसमें स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि, जेपीएससी के जरिए न्यूनतम अंक लाने की बात जो कही गई थी उसकी अनदेखी कर दी गई जो कि गलत है.  

इसको देखते हुए उन्होंने सुमित कुमार जिसने न्यूनतम अंक लाने के बिंदु को चुनौती दी थी, उस पर सुनवाई के उपरांत उसकी याचिका को स्वीकृत कर जेपीएससी के पूर्व में निकाले गए रिजल्ट को निरस्त करते हुए न्यूनतम अंक के बिंदु पर फिर से 8 सप्ताह में रिजल्ट निकालने का निर्देश दिया है.  

Last Updated : Jun 7, 2021, 12:36 PM IST

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