रांची: व्यवसायिक स्तर पर अफीम की खेती और तस्करी करने के आरोपी पलामू के मनातू के नरेश सिंह और मिथिलेश तुरी की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को जमानत देने से इनकार करते हुए, उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है.
झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी की अदालत में 30 एकड़ खेत में अफीम की खेती और व्यवसायिक तौर पर तस्करी करने के आरोपी नरेश सिंह और मिथिलेश तुरी की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले पर सुनवाई की. वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को जमानत की सुविधा देने से इनकार करते हुए उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है.