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अफीम तस्करी के आरोपी को जमानत देने से हाई कोर्ट ने किया इनकार, याचिका खारिज - रांची में अफीम तस्कर

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी की अदालत में 30 एकड़ खेत में अफीम की खेती और व्यवसायिक तौर पर तस्करी करने के आरोपी नरेश सिंह और मिथिलेश तुरी की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को जमानत की सुविधा देने से इनकार करते हुए उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है.

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झारखंड हाई कोर्ट

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Published : Dec 2, 2020, 10:26 PM IST

रांची: व्यवसायिक स्तर पर अफीम की खेती और तस्करी करने के आरोपी पलामू के मनातू के नरेश सिंह और मिथिलेश तुरी की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को जमानत देने से इनकार करते हुए, उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है.

देखिए पूरी खबर

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी की अदालत में 30 एकड़ खेत में अफीम की खेती और व्यवसायिक तौर पर तस्करी करने के आरोपी नरेश सिंह और मिथिलेश तुरी की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले पर सुनवाई की. वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को जमानत की सुविधा देने से इनकार करते हुए उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है.

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बता दें कि पलामू के मनातू थाना के मिथिलेश तुरी और नरेश सिंह पर अफीम की खेती व्यवसायिक तौर पर तस्करी के मामले में केस दर्ज किए गए हैं. उसी मामले में उन्होंने निचली अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी. निचली अदालत ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दी है. उसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की. उसी पर सुनवाई के बाद अदालत ने उनकी याचिका को खारिज कर दी.

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