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बाल मजदूरी मामले में सरकार के जवाब पर हाई कोर्ट नाराज, पूछा क्यों नहीं की समय से कार्रवाई बताएं - Jharkhand High Court angry with government response in child labor case

गढ़वा के 47 बच्चों को बाल मजदूरी से मुक्त करने और उनके पुनर्वास करने की मांग के मामले की झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान सरकार की ओर से पेश किए गए जवाब से नाराज कोर्ट ने पूछा क्यों नहीं की समय से कार्रवाई ये बताएं.

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झारखंड हाई कोर्ट

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Published : Sep 7, 2021, 9:17 PM IST

रांचीःगढ़वा जिला के 47 बच्चों को बाल मजदूरी से मुक्त करने और उनके पुनर्वास करने की मांग को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने सरकार के जवाब को देखने के बाद कड़ी नाराजगी व्यक्त की और पूछा की समय रहते मामले पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई.

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इस मामले में अदालत ने सरकार को यह बताने को कहा कि जब जनवरी में आवेदन दिया गया, बच्चे को छुड़ाने के लिए तो समय से क्यों नहीं कार्रवाई की गई, क्या हाईकोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहे थे. इसके अलावा अदालत ने बाल श्रम से मुक्त किए गए बच्चों के पुनर्वास के लिए क्या किया गया है, इस पर विस्तृत अद्यतन जवाब पेश करने को कहा है. झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता अनूप कुमार अग्रवाल ने गढ़वा के बच्चे को बाल मजदूरी से मुक्त कराने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर की है. उसी याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई.

जानकारी देते अधिवक्ता


झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई. हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में सरकार की ओर से अदालत में जवाब दायर कर कहा गया कि 47 में से अधिकांश बच्चों को बाल मजदूरी से मुक्त कर लिया गया है, जिसमें अधिकांश जगह बाल मजदूरी की बात सामने नहीं आई है. याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि जब इनके पास आवेदन दिया गया तो इन्होंने कार्रवाई समय से नहीं की. अदालत ने सरकार के जवाब पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है.

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