रांची: कोरोना की वैश्विक महामारी में लॉकडाउन की स्थिति में राज्य के ट्रांसजेंडर को सरकारी राशन की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने सरकार के जवाब पर नाराजगी व्यक्त की. हाई कोर्ट ने कहा कि वह भी इंसान हैं उन्हें भी खाना खाने का अधिकार है. हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को फिर से उन्हें चिन्हित कर सरकारी राशन उपलब्ध कराने को कहा है.
ट्रांसजेंडर के मामले पर झारखंड हाई कोर्ट नाराज, कहा- वह भी इंसान हैं, उन्हें भी मिलना चाहिए खाना - ट्रांसजेंडर के मामले पर झारखंड हाई कोर्ट नाराज
राज्य के ट्रांसजेंडर को कोरोना के इस विकट परिस्थिति में सरकारी राशन उपलब्ध कराने को लेकर दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में सुनवाई हुई. हाई कोर्ट ने सरकार के जवाब पर नाराजगी व्यक्त की. हाई कोर्ट ने कहा कि वह भी इंसान हैं उन्हें भी खाना खाने का अधिकार है. हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को फिर से उन्हें चिन्हित कर सरकारी राशन उपलब्ध कराने को कहा है.
बता दें कि अमरजीत ने कोरोना के इस वैश्विक महामारी को देखते हुए ट्रांसजेंडर के समक्ष उत्पन्न भुखमरी की समस्या से निजात दिलाने को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है. याचिका के माध्यम से सरकारी राशन उपलब्ध कराने की मांग की है. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान पूर्व में अदालत ने राज्य सरकार को जवाब पेश करने का आदेश दिया था. हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में राज्य सरकार ने जवाब दिया. जवाब पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अदालत ने फिर से उन्हें ट्रांसजेंडर को चिन्हित कर सरकारी राशन उपलब्ध कराने को कहा है.