रांची: कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए और जांच की प्रक्रिया को तेज करने के लिए भारत सरकार और आईसीएमआर ने सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विशेष आदेश जारी किया है, जिसमें यह तय किया गया है कि अब किसी भी व्यक्ति को कोरोना की जांच कराने के लिए चिकित्सकों से लिखित पर्ची अनिवार्य नहीं होगी.
भारत सरकार और आईसीएमआर द्वारा टेस्ट ट्रैक और ट्रीट नीति के आलोक में झारखंड सरकार ने भी आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि कोविड-19 जांच करवाने के लिए किसी तरह के चिकित्सकीय पर्ची की आवश्यकता नहीं है. कोई भी व्यक्ति जरूरत के अनुसार स्वाब संग्रह केंद्र में अपना जांच करवा सकता है.
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झारखंड सरकार का आदेश: अब कोई भी व्यक्ति करा सकता है कोरोना जांच, नहीं लेनी होगी डॉक्टर की सलाह - कोरोना को लेकर झारखंड सरकार का आदेश
झारखंड सरकार ने आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि कोविड-19 जांच करवाने के लिए किसी तरह के चिकित्सकीय पर्ची की आवश्यकता नहीं है. कोई भी व्यक्ति जरूरत के अनुसार स्वाब संग्रह केंद्र में अपना जांच करवा सकता है.
झारखंड सरकार
बता दें कि पहले कोरोना जांच कराने के लिए चिकित्सकों से पर्ची लिखवाना पड़ता था और पर्ची पर चिकित्सकों की अनुमति प्राप्त होने के बाद ही कोई भी व्यक्ति स्वाब संग्रह केंद्र में कोरोना टेस्ट करवा सकता था, लेकिन आईसीएमआर के गाइडलाइन के बाद झारखंड में अब किसी भी व्यक्ति को कोरोना जांच करवाने के लिए चिकित्सकों की सलाह नहीं लेनी होगी.