रांचीः पीएम मोदी ने 15 अगस्त को देश में युवतियों की शादी की उम्र को 18 से बढ़ाकर 21 करने की बात कही थी. भारत विविधताओं का देश है, जहां अलग-अलग राज्य में कई तरह के रीति-रिवाज हैं. वहीं, झारखंड एक आदिवासी बहुल्य राज्य है, इसलिए पीएम के इस सुझाव को आदिवासी राज्य के नजरिये से देखने की कोशिश करेंगे. इसको लेकर ईटीवी भारत के वरिष्ठ सहयोगी राजेश कुमार सिंह ने झारखंड हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता रितु कुमार से खास बातचीत की.
उच्च शिक्षा प्राप्त कर पाएंगी लड़कियां
इस मामले पर झारखंड हाई कोर्ट की अधिवक्ता रितु कुमार कहती हैं कि आज लड़कियां भी उच्च शिक्षा प्राप्त करती हैं. उनका कहना है कि कानूनी रूप से देखें तो अभी 18 साल में लड़की की शादी कर दी जाती है. वहीं, 16 साल में लड़की मैट्रिक करती हैं. 18 साल में इंटर करती हैं. शादी हो जाने के कारण कई लड़कियां उच्च शिक्षा से वंचित रह जाती हैं तो ऐसे में प्रधानमंत्री की बात लड़कियों के लिए अच्छा रहेगा. 21 साल में जब लड़कियों की शादी होगी तो लगभग वो उच्च शिक्षा प्राप्त कर चुकी होंगी.