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मधु कोड़ा के मनी लॉन्ड्रिंग मामला, तत्कालीन इनकम टैक्स अधिकारी ने दी गवाही - सीबीआई के विशेष जज एके मिश्रा

पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा से जुड़े आय से अधिक संपत्ति मामले पर सीबीआई कोर्ट में गवाही हुई. तत्कालीन इनकम टैक्स अधिकारी ने रांची में गवाही दी.

Special CBI Judge AK Mishra, Income Tax
पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा

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Published : Feb 13, 2020, 11:13 PM IST

रांचीः झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा से जुड़े आय से अधिक संपत्ति मामले में गुरुवार को इनकम टैक्स के अधिकारी विपुल अग्रवाल ने सीबीआई के विशेष जज एके मिश्रा की अदालत में गवाही दी. वर्तमान में वो नई दिल्ली में पोस्टेड है उन्होंने मुंबई की एक कंपनी में सर्च को स्टील लिमिटेड के संचालक संजीव मनसोत्रा का बयान दर्ज किया था. अदालत में बयान लेने की पुष्टि की.

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आरोप है कि मधु कोड़ा के नजदीकी संजय चौधरी ने वर्ष 2007 में चाईबासा के एक लौह अयस्क के खान के लीज आवंटन के नाम पर संजीव मनसोत्रा से 11 करोड़ रुपए लीज लिए थे. लीज नहीं मिला तो पांच करोड़ रुपए वापस कर दिया गया. बताया गया कि संजय चौधरी ही संजीव मनसोत्रा से मधु कोड़ा और विनोद सिन्हा से मिलाया था.

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वहीं, करीब 66 सौ करोड़ रुपए मनी लॉन्ड्री मामले में इंडियन ओवरसीज बैंक सैनिक मार्केट शाखा के मैनेजर नीरा श्वेता कुजूर की गवाही हुई. उन्होंने कहा कि खलारी सीमेंट के नाम से बैंक में संयुक्त खाता खोला गया था. यह खाता रामस्वरूप रुंगटा संजय रुंगटा सुनील कुमार रुंगटा के नाम पर खोला गया था.

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