रांची: राज्य सरकार ने झारखंड पुलिस की नई नियमावली लागू की है. बुधवार को गृह विभाग के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है. नई नियमावली को झारखंड राज्य पुलिस सेवा (संशोधन) नियमावली, 2020 कहा जाएगा. राज्य सरकार ने नई नियमावली को तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया है.
जनजातिया भाषा में पास होने पर ही बनेंगे डीएसपी
नई नियमावली के अनुसार, डीएसपी के मूल कोटि में सीधी नियुक्ति प्रक्रिया से आने वाले पदाधिकारियों को सेवा संपुष्टि के लिए राजस्व पर्षद की ओर से आयोजित होने वाले जनजातीय भाषा परीक्षा में से किसी एक जनजातीय भाषा में निम्न स्तर से उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा. प्रोन्नति के माध्यम से नियुक्त होने वाले वैसे डीएसपी जो अपनी पिछली सेवा/संवर्ग में उक्त परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुए हैं, उनके लिए भी इस परीक्षा में उत्तीर्णता सेवा संपुष्टि के लिए अनिवार्य होगा.
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