रांची:जिला व्यवहार न्यायालय में मंगलवार (19 अप्रैल) को हत्या और छेड़खानी के दो मामलों में सुनवाई हुई. अपर न्यायायुक्त दिनेश राय की अदालत ने 2017 में लापुंग गांव में सोनी कुमारी की हत्या के मामले में सुनवाई की. पूरे मामले में कोर्ट ने पति राजकुमार महतो, ससुर धनीराम महतो एवं सास बुधन देवी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही अदालत के द्वारा अभियुक्ताें पर पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. दोनों पक्षों की बहस पूरी हाेने के बाद 13 अप्रैल को अदालत ने सभी को दोषी करार दिया था.
2017 में हुई थी हत्या:दर्ज प्राथमिकी के अनुसार सोनी नामक युवती की 2007 में लापुंग गांव निवासी राजकुमार से शादी हुई थी. शादी के दो साल बाद ही सोनी को ससुराल वाले प्रताड़ित करने लगे. जिसके बाद सोनी की तरफ से प्रताड़ना का केस दर्ज किया गया. अप्रैल 2017 में मध्यस्थता के बाद केस समाप्त तो हो गया लेकिन पारिवारिक कलह और बढ़ गया. मध्यस्थता के 15 दिनों के बाद ही सोनी की हत्या कर दी गई.