रांचीः मतदान लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है. एक वोट के जरिए आप अपनी सरकार चुन सकते हैं. मतदान में शामिल होने के लिए आपका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए. भारत का कोई भी नागरिक, जिसकी उम्र 18 साल हो चुकी है, वे अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं.
वीडियो में देखिए पूरी जानकारी मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट www.eci.gov.in से फॉर्म 6 डाउनलोड करें. आप इसे निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या बूथ स्तर के अधिकारियों के कार्यालयों में मुफ्त में ले सकते हैं. इसमें अपनी जानकारी भर कर पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो चिपका दें. आयु और निवास के दस्तावेज की फोटोकॉपी लगाएं. इसे नत्थी करें और निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को स्वयं या डाक से भेज दें.
कैसे जुड़वाएं अपना नाम
- www.eci.gov.in से फॉर्म 6 डाउनलोड करें
- फॉर्म 6 बूथ स्तर के अधिकारियों के कार्यालयों में मुफ्त उपलब्ध
- फॉर्म भर कर पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो चिपकाएं
- आयु और निवास के दस्तावेज की फोटोकॉपी लगाएं
- निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को स्वयं या डाक से भेजें
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ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं
आप अपने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी या भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं. इसके लिए फॉर्म 6 भरते समय आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां भी अपलोड कर दें. इसके बाद बूथ स्तर का अधिकारी आपके दिए गए निवास को सत्यापित करेगा और मतदाता सूची में आपका नाम शामिल कर लिए जाएगा. मतदाता सूची में नाम शामिल होने के बाद निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के फैसले को फॉर्म 6 में दिए गए पते पर डाक और आपके मोबाइल नंबर पर एसएमएस से सूचित किया जाएगा. आप अपना नाम चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं.
कैसे जुड़वाएं अपना नाम
- निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन भी संभव
- फॉर्म 6 भरते समय आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां अपलोड करें
- बूथ स्तर का अधिकारी आपके दिए गए निवास को सत्यापित करेगा
- मतदाता सूची में नाम शामिल होने के बाद डाक और एसएमएस से सूचना
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किराए में रहने वाले भी दर्ज करवा सकते हैं नाम
यदि आपके पास खुद का मकान नहीं है और आप किराए में रहते हैं तो भी आप उस निवास क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम दर्ज करवा सकते हैं. कई लोगों के मन में ये सवाल होगा कि क्या विदेश में बसे अनिवासी भारतीय मतदान कर सकते हैं? इस सवाल का जवाब हां हैं. जनप्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम, 2010 के प्रावधानों के अनुसार, वैसे भारतीय जो रोजगार या शिक्षा की वजह से विदेश में रह रहे हैं, वे भारत में अपने सामान्य निवास स्थान के निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल हो सकते हैं और वोट भी डाल सकते हैं.