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रांची के हिंदपीढ़ी को कंटेनमेंट जोन से मुक्त करने का फैसला, 28 दिनों से नहीं आया कोरोना का मामला

रांची के उपायुक्त राय महिमापत रे की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक हुई. इसमें सरकार के गाइडलाइन्स के मुताबिक हिंदपीढ़ी के सभी क्षेत्रों को कंटेनमेंट क्षेत्र से मुक्त करने का फैसला लिया गया. आपदा प्रबंधन समिति के समक्ष पेश किए गए रिपोर्ट के मुताबिक हिंदपीढ़ी के क्षेत्र में आखिरी बार कोई मामला 28 दिन पहले सामने आया था.

hindpidhi to be freed from cantonment zone, रांची के हिंदपीढ़ी
हिंदपीढ़ी इलाका

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Published : May 31, 2020, 11:50 PM IST

रांचीः कभी कोरोना का हॉटस्पॉट बने राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी इलाके को कंटेनमेंट जोन से मुक्त करने का फैसला लिया गया है. रविवार को उपायुक्त राय महिमापत रे की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक हुई. इसमें सरकार के गाइडलाइन्स के मुताबिक हिंदपीढ़ी के सभी क्षेत्रों को कंटेनमेंट क्षेत्र से मुक्त करने का फैसला लिया गया.

आखिरी बार 28 दिन पहले सामने आया था मामला

हिंदपीढ़ी को पूर्ण रूप से कंटेनमेंट क्षेत्र से मुक्त करने के संबंध में विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया गया. 27 मई को हिंदपीढ़ी के कई क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन से मुक्त कर दिया गया था. रविवार को बचे हुए क्षेत्रों के बारे में फैसला लिया गया. सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन्स के मुताबिक ऐसे क्षेत्र जहां 28 दिनों तक कोई भी मामला सामने नहीं आया हो, उस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन से मुक्त करने की अनुशंसा की गई है. जिला आपदा प्रबंधन समिति के समक्ष पेश किए गए रिपोर्ट के मुताबिक हिंदपीढ़ी के क्षेत्र में आखिरी बार कोई मामला 28 दिन पहले सामने आया था. इसके अतिरिक्त पूरे क्षेत्र में मेडिकल स्क्रीनिंग का कार्य भी पूरा कर लिया गया है. ऐसे संभावित लोग जिनमें कोरोना जैसे लक्षण पाए गए थे, उन सभी के रिपोर्ट भी निगेटिव पाए गए हैं. 28 दिनों तक हिंदपीढ़ी के वैसे क्षेत्र जो अभी तक कंटेनमेंट जोन के तहत सील क्षेत्र में मार्कड थे, उनमें कोई मामला देखने को नहीं मिला है. जिसके आधार पर बचे हुए पूरे क्षेत्र को भी अब सील एरिया से मुक्त किया जाता है.

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रांची के उपायुक्त ने आम जनों से अपील करते हुए कहा कि, हिंदपीढ़ी को कंटेनमेंट जोन से मुक्त किए जाने के बाद लॉकडाउन के सभी नियम वहां शहर के अन्य हिस्सों की तरह लागू रहेंगे. कोई भी लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन ना करें. इससे आप खुद की और दूसरों की सुरक्षा भी कर पाएंगे. सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण अनुपालन सभी पब्लिक प्लेस पर लागू होगा.

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