रांची: झारखंड नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी सही ढंग से चलाने को लेकर सरकार को हर साल फंड देने की मांग वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. सरकार के दिए गए जवाब को देखने पर हाई कोर्ट ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए मुख्य सचिव को तलब किया. महाधिवक्ता राजीव रंजन ने मुख्य सचिव को सूचना दी. मुख्य सचिव आनन-फानन में महज 25 मिनट के अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हाई कोर्ट में उपस्थित हुए.
झारखंड हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव को क्यों किया तलब, पढ़ें पूरी रिपोर्ट - हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव को किया तलब
झारखंड हाई कोर्ट में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी सही ढंग से चलाने मामले को लेकर सुनवाई हुई. इस दौरान अदालत ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए मुख्य सचिव को तलब किया और जवाब पेश करने को कहा है.
झारखंड हाई कोर्ट
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उन्होंने कहा कि इस मामले से संबंधित अधिकारी और मुख्यमंत्री को अवगत कराएंगे. इसके लिए समय दिया जाए. जिसके बाद वे अदालत में फिर से जवाब पेश करेंगे. अदालत ने उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए 2 सप्ताह का समय देते हुए जवाब पेश करने को कहा है.