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धनबाद में बढ़ते वायु प्रदूषण पर हाई कोर्ट गंभीर, अदालत ने राज्य सरकार से मांगा जवाब

धनबाद में वायु प्रदूषण को लेकर जनहित याचिका की सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट में हुई. कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है कि धनबाद में प्रदूषण का स्तर कैसे कम होगा. हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के साथ-साथ बीसीसीएल और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी जवाब देने का निर्देश दिया है.

High court serious on increasing air pollution in Dhanbad
झारखंड हाई कोर्ट

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Published : Sep 26, 2020, 6:48 PM IST

रांची: राज्य के बड़े शहरों में से एक धनबाद में बढ़ रहे वायु प्रदूषण को रोकने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और बीसीसीएल को फिर से एक मौका देते हुए जवाब पेश करने का समय दिया है. अदालत ने उन्हें बताने को कहा है कि बताएं कैसे प्रदूषण कम किया जा सकता है. मामले की अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होगी.

झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में झारखंड के धनबाद शहर में बढ़ते प्रदूषण को रोकने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. दोनों न्यायाधीश अपने-अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार, झारखंड स्टेट प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और बीसीसीएल को फिर से एक मौका देते हुए मामले में विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा है. सरकार के जवाब होने के बाद मामले पर आगे की सुनवाई की जाएगी.

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धनबाद के ग्रामीण एकता मंच नाम के संस्था ने धनबाद शहर के प्रदूषण को रोकने की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर की है. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है.

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