रांची: जिले के हिंदपीढ़ी में नगर निगम के खुले नाले में गिरकर बच्ची की मौत के बाद नाले को ढकने के मामले में दायर जनहित याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में नगर निगम के पक्ष को सुनने के बाद राज्य सरकार से पूछा है कि सरकार अभी तक नगर निगम को नाला ढकने में जो फंड लगेगा वह क्यों नहीं दिया है? अदालत ने राज्य सरकार को विस्तृत जवाब पेश करने को कहा है.
झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में हिंदपीढ़ी में खुले नाला में बच्चे के गिरकर मौत होने के मामले को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. दोनों न्यायाधीश अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा.
रांची में नाला में गिरकर बच्ची की मौत के मामले पर हाई कोर्ट गंभीर, सरकार से मांगा जवाब - death of girl falling in a drain in Ranchi
झारखंड हाई कोर्ट में नाला में गिरकर बच्ची की मौत के मामले पर सुनवाई हुई. अदालत ने राज्य सरकार को विस्तृत जवाब पेश करने को कहा है. इस मामले की अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होगी.
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सुनवाई के दौरान रांची नगर निगम की ओर से बताया गया कि राज्य सरकार को नाला ढकने के लिए फंड देने की मांग की गई है. राज्य सरकार से अभी तक फंड नहीं आया है. जिसके कारण निगम कार्य को आगे नहीं बढ़ा पा रहा है, अदालत ने निगम के पक्ष को सुनने के बाद राज्य सरकार से यह पूछा है कि अभी तक फंड क्यों नहीं दिया गया है? इस पर विस्तृत जवाब पेश करने को कहा है.
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याचिकाकर्ता राजन कुमार ने नाला को ढकने की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर की थी. उसी याचिका पर आज सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार को जवाब देने को कहा है. इस मामले की अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होगी.