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कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी के खाते से पैसे उड़ाने वाले को बेल देने से हाई कोर्ट का इनकार, याचिका खारिज - झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी सांसद परनीत कौर के खाता से पैसा उड़ाने के आरोपी रहे साइबर अपराधी अफसर अली को झारखंड हाई कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है.

high court rejects bail petition of accused of cyber crime , साइबर अपराधी के जमानत याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई
हाई कोर्ट

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Published : Sep 2, 2020, 9:28 PM IST

रांची: पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी सांसद परनीत कौर के खाता से पैसा उड़ाने के आरोपी रहे साइबर अपराधी अफसर अली को झारखंड हाई कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है. अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के उपरांत इस की जमानत याचिका खारिज कर दी है.

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अफसर अली की जमानत याचिका पर सुनवाई

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की पत्नी सांसद परनीत कौर के खाता से पैसा पुराने और अन्य कई चर्चित साइबर अपराध में आरोपी रहे अफसर अली की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. वहीं हाई कोर्ट के स्पेशल एपीपी शैलेंद्र कुमार तिवारी और याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा.

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याचिका खारिज

एपीपी शैलेंद्र कुमार तिवारी ने अदालत को बताया कि अफसर अली अंतर्राज्य साइबर अपराध है. यह पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की पत्नी सांसद परनीत कौर के खाते से पैसा उड़ाने के मामले में भी आरोपी रहे हैं. इसके साथ कई हाई-फाई मामले में भी आरोपी हैं, इसलिए इनकी जमानत याचिका खारिज कर दी जाए. अदालत में उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए याचिका खारिज कर दी है.

बता दें, कि शहर के कई चर्चित मामले में आरोपी रहे जामताड़ा के अफसर अली की जमानत याचिका जामतारा की निचली अदालत से पूर्व में खारिज कर दी गई थी. उसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की. उसी याचिका पर सुनवाई के उपरांत अदालत ने भी सभी पक्षों को सुनने के बाद उसकी याचिका खारिज कर दी है.

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