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जमशेदपुर दुष्कर्म मामले में झारखंड हाईकोर्ट का सख्त आदेश, 17 सितंबर तक दायर हो प्रति शपथ पत्र - झारखंड समाचार

झारखंड हाईकोर्ट ने जमशेदपुर के मानगो में हुए दुष्कर्म मामले में 17 सितंबर तक प्रति शपथ पत्र दायर करने का आदेश दिया है. इसकी सुनवाई 25 सितंबर को होगी.

झारखंड हाईकोर्ट

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Published : Aug 6, 2019, 5:43 PM IST

रांची: साल 2017 में हुए जमशेदपुर में नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले पर झारखंड हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए 17 सितंबर तक सीआईडी को शपथ पत्र दायर करने का आदेश दिया है. जवाब नहीं देने पर सीआईडी के एसपी को अदालत में सशरीर उपस्थित होना होगा.

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जमशेदपुर के मानगो में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले की सीबीआई जांच को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस अमिताभ गुप्ता काफी सख्त दिखे. उन्होंने सरकार से पूछा कि पीड़िता द्वारा दिए गए स्टेटमेंट पर अब तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है, और इसको लेकर अधतन रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया. वहीं कोर्ट ने 17 सितंबर तक प्रति शपथ पत्र दायर करने का आदेश दिया है शपथ पत्र दायर नहीं होने पर सीआईडी के एसपी को सशरीर उपस्थित होकर कोर्ट में जवाब देना होग.

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मामले पर जानकारी देते हुए अधिवक्ता राजीव कुमार ने बताया कि इंद्रपाल सैनी, सुकुमार महतो और श्रीकांत इस मामले में मुख्य आरोपी हैं. आरोपियों ने दुष्कर्म करने के दौरान वीडियो बनाई थी और वीडियो के जरिए नाबालिग को ब्लैकमेल कर अन्य अधिकारियों से भी दुष्कर्म कराया था. इस मामले में डीएसपी अजय केरकेट्टा, थाना प्रभारी इमदाद अंसारी सहित कई लोगों पर पीड़िता के द्वारा आरोप लगाया गया है. मामले में डेढ़ साल से ज्यादा वक्त गुजर गया है वहीं सीबीआई जांच को लेकर हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट के सख्त रुख से पीड़िता को न्याय की उम्मीद जगी है.

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