रांची: साल 2017 में हुए जमशेदपुर में नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले पर झारखंड हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए 17 सितंबर तक सीआईडी को शपथ पत्र दायर करने का आदेश दिया है. जवाब नहीं देने पर सीआईडी के एसपी को अदालत में सशरीर उपस्थित होना होगा.
जमशेदपुर के मानगो में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले की सीबीआई जांच को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस अमिताभ गुप्ता काफी सख्त दिखे. उन्होंने सरकार से पूछा कि पीड़िता द्वारा दिए गए स्टेटमेंट पर अब तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है, और इसको लेकर अधतन रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया. वहीं कोर्ट ने 17 सितंबर तक प्रति शपथ पत्र दायर करने का आदेश दिया है शपथ पत्र दायर नहीं होने पर सीआईडी के एसपी को सशरीर उपस्थित होकर कोर्ट में जवाब देना होग.